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GST नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी! टैक्स मामलों में गिरफ्तारी का अधिकार खत्म करने पर विचार, जेल की सजा भी घट सकती है

GST नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। टैक्स मामलों में गिरफ्तारी का अधिकार खत्म करने पर विचार हो रहा है। साथ ही जेल की सजा घटाने और मुकदमा चलाने की सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है। GST Council की बैठक में इस पर फैसला हो सकता है। जानिए डिटेल।

MoneyControl Newsअपडेटेड Oct 04, 2026 पर 8:17 PM
GST नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी! टैक्स मामलों में गिरफ्तारी का अधिकार खत्म करने पर विचार, जेल की सजा भी घट सकती है
GST काउंसिल की लॉ कमेटी ने मुकदमा शुरू करने की मौद्रिक सीमा बढ़ाने की भी सिफारिश की है।

GST Council: आगामी GST काउंसिल की मीटिंग में GST के तहत होने वाले अपराधों को डीक्रिमिनलाइज करने पर चर्चा होगी। इसमें एक बड़ा मुद्दा गिरफ्तारी का भी है। सूत्रों के मुताबिक, काउंसिल इस बात पर विचार करेगी कि टैक्स अधिकारियों के पास गिरफ्तारी का मौजूदा अधिकार रखा जाए या नहीं।

अभी GST कानून के तहत कमिश्नर को गिरफ्तारी की मंजूरी देने का अधिकार है। यह अधिकार CGST Act की सेक्शन 69 में दिया गया है। इसके तहत कुछ गंभीर मामलों में कार्रवाई हो सकती है।

इनमें फर्जी इनवॉइस बनाना, गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ITC लेना, फर्जी रिफंड लेना और जानबूझकर टैक्स चोरी करना शामिल है। ऐसे अपराधों का जिक्र सेक्शन 132 में है।

GST में गिरफ्तारी का प्रावधान हट सकता है

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