Property Market: हरियाणा सरकार ने आम लोगों को घर बनाने के लिए राहत दी है। राज्य सरकार के नए फैसले से प्रॉपर्टी बाजार को फायदा होगा। हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि राज्य ने स्टिल्ट-प्लस चार मंजिल (S + 4) बनाने की इजाजत दे दी है। एक साल से अधिक के प्रतिबंध के बाद स्टिल्ट-प्लस-चार मंजिलों का कंस्ट्रक्शन एक स्पेशल कमेटी की सिफारिशों पर आधारित है।
16 महीने पहले लगाई थी रोक
आवासीय भूखंडों में चार मंजिल से अधिक स्टिल्ट हाउस की नीति 16 महीने पहले रोक दी गई थी। पिछले साल सरकार ने राज्य विधानसभा को सूचित किया था कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) के सेक्टरों में स्टिल्ट पार्किंग के साथ चार मंजिला मकान बनाने की अनुमति दी गई थी। लेकिन कुछ शिकायतें मिलीं जिसके बाद सरकार ने मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया।
पार्किंग के ऊपर बना सकते हैं चार मंजिल इमारत
हरियाणा सरकार ने ‘पार्किंग’ के ऊपर चार मंजिलों के निर्माण की मंजूरी दे दी है। यह अनुमति कुछ शर्तों के साथ पुरानी कॉलोनी को भी दी गई है। हरियाणा के नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री जे पी दलाल ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार के इस फैसले से आम जनता को काफी फायदा होने की उम्मीद है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, पार्किंग के लिए जगह (स्टिल्ट) और चार मंजिला (S+4) इमारतें बनाने की मंजूरी उन कॉलोनी/ सेक्टरों में आवासीय भूखंडों के लिए बिना किसी शर्त के दी जाएगी, जहां ‘लेआउट प्लान’ को प्रति प्लॉट चार आवासीय इकाइयों के साथ मंजूरी दी गई है।
इसके अलावा पहले से ही लाइसेंस-प्राप्त दीन दयाल उपाध्याय जन आवास योजना वाली कॉलोनी में भी पार्किंग के साथ चार मंजिलें बनाने की मंजूरी दी जाएगी। यह मंजूरी प्रति प्लॉट चार आवासीय इकाइयों के लिए मंजूर कॉलोनी को मिलेगी। हरियाणा में पिछले एक साल से अधिक समय तक ‘पार्किंग’ के ऊपर चार मंजिलें बनाने पर रोक लगी हुई थी। इस संबंध में ताजा फैसला एक एक्सपर्ट समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया है। दलाल ने कहा कि जिन कॉलोनी एवं सेक्टर में ‘लेआउट प्लान’ को प्रति प्लॉट तीन आवासीय इकाइयों के साथ मंजूरी दी गई है, वहां 10 मीटर या अधिक चौड़ी सड़क से पहुंचने वाले आवासीय भूखंडों के लिए कुछ शर्तों के साथ ‘एस+4’ निर्माण की अनुमति दी जाएगी।