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Home Loan: होम लोन पर कैसे और कितनी मिलती है टैक्स छूट? यहां जानें नियम

Home Loan: भारत में बढ़ती रियल एस्टेट कीमतों के चलते घर खरीदना कई लोगों के लिए कठिन हो गया है। ऐसे में होम लोन न केवल घर का मालिक बनने का मौका देता है बल्कि टैक्स बचाने में भी मदद करता है। यहां जानें होम लोन पर कितना और कैसे टैक्स बचा सकते हैं।

MoneyControl Newsअपडेटेड Dec 20, 2024 पर 11:45 PM
Home Loan: होम लोन पर कैसे और कितनी मिलती है टैक्स छूट? यहां जानें नियम
होम लोन न केवल घर का मालिक बनने का मौका देता है बल्कि टैक्स बचाने में भी मदद करता है।

Home Loan: भारत में बढ़ती रियल एस्टेट कीमतों के चलते घर खरीदना कई लोगों के लिए कठिन हो गया है। ऐसे में होम लोन न केवल घर का मालिक बनने का मौका देता है बल्कि टैक्स बचाने में भी मदद करता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत कई सेक्शन होम लोन से जुड़े टैक्स का फायदा देते हैं। ये घर खरीदने के खर्च को काफी हद तक कम कर सकते हैं।

1. होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पर छूट (सेक्शन 80C)

सेक्शन 80C के तहत आप होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पर सालाना ₹1.5 लाख तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी खरीदने के दौरान स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस जैसे खर्च भी इस लिमिट में शामिल किए जा सकते हैं।

2. होम लोन ब्याज पेमेंट पर छूट (सेक्शन 24)

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