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Diwali Bonus: क्या दिवाली बोनस टैक्स-फ्री होता है? टैक्स के नियमों को जान लीजिए नहीं तो हो सकती है मुश्किल

टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि सभी दिवाली गिफ्ट्स टैक्स-फ्री नहीं होते हैं। इसकी रिपोर्टिंग सही तरह से नहीं करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। एंपलॉयर की तरफ से एंप्लॉयी को मिलने वाले गिफ्ट की वैल्यू अगर 5,000 रुपये से ज्यादा नहीं है तो वह इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आएगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Oct 14, 2025 पर 9:14 PM
Diwali Bonus: क्या दिवाली बोनस टैक्स-फ्री होता है? टैक्स के नियमों को जान लीजिए नहीं तो हो सकती है मुश्किल
एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आपको एंप्लॉयर की तरफ से दिवाली पर कैश बोनस मिलता है तो इसे आपकी सैलरी का हिस्सा माना जाएगा।

दिवाली बोनस से त्योहार की खुशियां दोगुनी हो जाती है। कई लोगों को दिवाली बोनस मिल गया होगा। कुछ लोगों को अगले 1-2 दिन में मिल जाएगा। सवाल है कि क्या दिवाली बोनस टैक्स-फ्री है?

5000 रुपये तक के गिफ्ट पर टैक्स नहीं

टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि सभी Diwali Gifts टैक्स-फ्री नहीं होते हैं। इसकी रिपोर्टिंग सही तरह से नहीं करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। एंपलॉयर की तरफ से एंप्लॉयी को मिलने वाले गिफ्ट की वैल्यू अगर 5,000 रुपये से ज्यादा नहीं है तो वह इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आएगा। इसका मतलब है कि मिठाई का डब्बा, छोटा गैजेट या फेस्टिव अपैरल जैसी चीजें जो आम तौर पर इस अमाउंट तक होती है, वो टैक्स के दायरे में नहीं आएंगी।

5000 रुपये से ज्यादा गिफ्ट पर टैक्स

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