RBI: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के फटे हुए नोटों को बदलने के अपने नियम हैं। RBI के मुताबिक फटे हुए नोटों कों किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक में बदला जा सकता है। हालांकि, इन नोटों को बदलने के लिए RBI ने अपने कई नियम और शर्तें रखी हुई है। इन नियमों के पूरा होने पर ही बैंक नोटों को बदलते हैं। इसमें भी इस बात की गारंटी नहीं होती है कि जिस नोट को बदला गया है, उतने ही पैसे वापिस मिलेंगे। ऐसा हो सकता है कि उस नोट के बदले कम पैसे मिले।
आरबीआई के निर्देशों के अनुसार ऐसे सभी नोट जो बाजार में चलने लायक नहीं है, उन्हें वापिस लिया जा सकता है। आरबीआई के के नियमों के अनुसार आप बैंक या आरबीआई ऑफिस से फटे हुए नोटों को आसानी से बदल सकते हैं। हालांकि, नोट अगर ज्यादा फटा हुआ होगा तो बैंक उसके बदले कोई चार्ज ले सकता है।
एक बार में कितने बदल सकते हैं नोट?
आरबीआई के अनुसार एक बार में अधिकतम 20 नोट बदले जा सकते हैं, जिनकी कुल अमाउंट 5000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस लिमिट के फटे हुए नोटों के लिए बैंक काउंटर पर तुरंत पेमेंट करेगा। यदि अधिक वैल्यू के नोट बदले जाते हैं, तो बैंक पैसे को आपके अखाउंट में जमा कर सकता है। बैंक आपके किसी भी तरह के फटे या गंदे नोट वापस ले सकते हैं। बशर्ते, नोट की सभी जरूरी चीजें मौजूद हों। यदि कोई नोट पूरी तरह से खराब या जला हुआ है, तो बैंक ऐसे नोटों को वापस नहीं लेगा।
बैंक बहुत अधिक जले हुए नोटों या चिपके हुए नोटों को वापिस नहीं लेता है। बैंक ऐसे नोटों को बदलने से मना कर सकता है। तब ये नोट सिर्फ RBI के ऑफिस में ही बदले जा सकते हैं। यहां आपको इन नोटों के बदले चार्ज भी देना पड़ सकता है। आरबीआई के नियमों के अनुसार 1 रुपये से 20 रुपये तक के नोटों के लिए आधी पैसा देने का कोई प्रावधान नहीं है, इनमें पूरा पेमेंट किया जाता है। वहीं, 50-500 रुपये के नोट बदलने पर कुछ चार्ज देना पड़ सकता है।