EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नॉमिनी के नाम को जोड़ने के काम को पहले से आसान कर दिया है। अगर आप अपने ईपीएफ के साथ नॉमिनी का नाम नहीं जोड़ते तो आप इसके फायदे नहीं उठा पाएंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मुताबिक ईपीएफ खातों (EPF Account) में नॉमिनेशन जोड़ना अनिवार्य हैं। यदि ईपीएफ खाते के लिए नॉमिनी नहीं होगा तो आप ईपीएफओ की सभी सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आप अपने पीएफ खाते में नॉमिनी का नाम ऑनलाइन जोड़ सकते हैं। या काम आप आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन कर सकते हैं। अपने ऑनलाइन ईपीएफ खाते में एक नॉमिनी जोड़ने के लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
ईपीएफ खाते में ऑनलाइन नया नामांकन जोड़ने के लिए कदम:
1. यूएएन ईपीएफओ वेबसाइट पर लॉग इन करें।
2. मेन्यू से 'मैनेज' और 'ई-नॉमिनेशन' चुनें।
3. फैमिली डिक्लेरेशन में 'हां' का चुनाव करें। अपनी एप्लिकेशन में परिवार के सदस्य का नाम नॉमिनी में जोड़ें।
4. अपना पता, बैंक डिटेल्स, जिसमें बैंक का IFSC कोड और नॉमिनी अकाउंट डिटेल्स, आधार नंबर, जन्मतिथि आदि की जानकारी देनी होगी।
5. अगर आप एक से ज्यादा नॉमिनी जोड़ना चाहते हैं तो एड रो करके जानकारी भरकर सेव फैमिली डेटा पर क्लिक कर दें।
6. उसके बाद सेव ईपीएफ नॉमिनेशन पर क्लिक कर दें और सबमिट कर दें।
7 अब OTP जेनरेट करने के लिए ई-साइन को चुनें।
8. आपके फोन नंबर जो आधार के साथ रजिस्टर होगा, उस पर ओटीपी आएगा। फिर आपके ईपीएफ पर नॉमिनी एड हो जाएगा।