EPFO: क्या आप अपने PF खाते से लोन ले सकते हैं? बहुत से लोग इस बात से अंजान होते हैं कि वह अपने पीएफ खातों से लोन ले रहे हैं। कर्मचारी पीएफ का कुछ पैसा पर्सनल लोन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। खाते से निकाली गई यह रकम लोन से ज्यादा एडवांस पे होती है क्योंकि पीएफ खाते से निकाली गई रकम को वापस चुकाने की जरूरत नहीं होती है। जो लोग इस सर्विस का फायदा उठाना चाहते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) आपको अपने पीएफ अकाउंट से कुछ पैसा निकालने की इजाजत देता है।उनके लिए यहां कुछ जानकारी दी गई है।
कैसे करें EPF पर लोन के लिए अप्लाई (How to apply EPF Loan)
आप EPFO के पोर्टल पर जाएं और लॉगिन करें।
ऑनलाइन सर्विस के क्लेम सेक्शन पर जाएं।
अपना 4 डिजिट का बैंक अकाउंट वैरिफाई करें।
इसके बाद Proceed for Online Claim पर क्लिक करें।
इसके बाद पीएफ एडवांस और फॉर्म 31 पर क्लिक करें।
उस पर कारण यानी पीएफ लेने के कारण को सिलेक्ट करें।
आप जितना पैसा निकालना चाहते हैं वह अमाउंट लिखें और चेक की स्कैन कॉपी अपलोड कर दें। इसके बाद अपना एड्रेस भरें।
इसके बाद Get Aadhaar OTP पर क्लिक करें।
ओटीपी भरें और सबमिट का बटन दबा दें।
EPF लोन के लिए चाहिए होंगे ये डॉक्यूमेंट्स
Form 19: ये फाइनल सेटलमेंट के लिए चाहिए होगा।
Form 10-C: ये पेंशन निकालने के लिए फॉर्म है।
Form 31: ये पीएफ में से कुछ पैसा निकालने के लिए फॉर्म है। ये इमरजेंसी के समय ही इस्तेमाल किया जाता है।