EPFO: ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक सर्कुलर (EPFO circular) जारी किया है जिसमें ज्यादा पेंशन के लिए कर्मचारियों की इलिजिबिलिटी, जरूरी डॉक्युमेंट्स और एप्लीकेशन प्रोसेस पर जरूरी जानकारी को लेकर दिशानिर्देश जारी किये हैं। अभी तक जो मौजूदा नियम थे उनके मुताबिक कर्मचारी अपने वेतन का हर महीने 12 फीसदी प्रॉविडेंट फंड (provident fund) में डाल सकते हैं और इतना ही एम्प्लॉयर भी कर्मचारी के लिए पीएफ में जमा करता है। इम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में से 8.33 फीसदी EPS में चला जाता है। हालांकि, अभी इस पर 15,000 रुपये की कैप सीलिंग लगी हुई है। यानी, 1,250 रुपये से अधिक का निवेश पीएफ में नहीं हो सकता। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद EPFO ने नई गाइडलाइंस जारी की है। ईपीएफओ ने यह भी बताया कि ज्यादा पेंशन के लिए सब्सक्राइबर्स को कैसे अप्लाई करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ये नए ऑर्डर 8 हफ्तों में जारी करने होंगे। जैसाकि, पेंशन योजना का पैराग्राफ 11(3) में दिया गया है।
