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EPFO: PF एडवांस या क्लेम मिलने में हो रही है देरी? तो यहां करें शिकायत, तुरंत होगा निपटारा

EPF Claim: प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले कर्मचारियों की सैलरी में से कुछ पैसा पीएफ और ग्रेच्युटी के लिए हर महीने काटा जाता है। हर महीने ये पैसा आपकी सैलरी से इसलिए काटा जाता है ताकि रिटायरमेंट के समय आपके पास बड़ा फंड हो, ताकि नौकरी नहीं होने पर भी आप अपना खर्चा स्वयं चला सकें। EPF का पैसा कर्मचारी बड़ी इमरजेंसी के समय निकाल सकते हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Dec 29, 2022 पर 5:19 PM
EPFO: PF एडवांस या क्लेम मिलने में हो रही है देरी? तो यहां करें शिकायत, तुरंत होगा निपटारा
EPFO: आपका पीएफ क्लेम अप्लाई करने के 20 दिनों के अंदर भी नहीं आया है तो इसकी शिकायत कर सकते हैं।

EPF Claim: प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले कर्मचारियों की सैलरी में से कुछ पैसा पीएफ और ग्रेच्युटी के लिए हर महीने काटा जाता है। हर महीने ये पैसा आपकी सैलरी से इसलिए काटा जाता है ताकि रिटायरमेंट के समय आपके पास बड़ा फंड हो, ताकि नौकरी नहीं होने पर भी आप अपना खर्चा स्वयं चला सकें। EPF का पैसा कर्मचारी बड़ी इमरजेंसी के समय निकाल सकते हैं। कई बार बेटी की शादी, बड़ी बीमारी या इमरजेंसी के समय आप इसमें से कुछ पैसा निकाल सकते हैं। यानी, आप अपना पीएफ क्लेम कर सकते हैं।

3 से 7 वर्किंग डेज में आता है क्लेम

ज्यादातर मामलों में देखने को मिला है कि पीएफ क्लेम 3 से 7 दिनों के अंदर बैंक खाते में आ जाता है। अगर आपक पीएफ क्लेम अप्लाई करने के 20 दिनों के अंदर भी नहीं आया है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। यहां जानें आपको कहां शिकायत करनी होगी।

यहां करनी होगी शिकायत

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