EPFO: 6 करोड़ से अधिक ईपीएफओ (EPFO) सदस्यों के लिए 1 जून से नियम बदल गए हैं। नये नियमों के मुताबिक आधार को ईपीएफ से लिंक करना होगा। EPFO ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत फैसला किया है कि जिन खाताधारकों का 1 जून के बाद से खाता आधार से लिंक नहीं होगा, उनका इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न यानी ECR नहीं भरा जा सकेगा। अगर ऐसा नहीं किया तो कंपनी की ओर से मिलने वाले पीएफ शेयर में मिलने में दिक्कत आ सकती है। कर्मचारियों को सिर्फ अपना ही शेयर पीएफ अकाउंट में नजर आएगा।
