Get App

Sukanya Samriddhi Yojana में कैसे खुलवाएं अकाउंट, जानिए पूरी डिटेल

आमतौर पर जो भी बैंक पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं वो सुकन्या समृद्धि योजना के लिए भी ऑफर करते हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 28, 2020 पर 7:11 PM
Sukanya Samriddhi Yojana में कैसे खुलवाएं अकाउंट, जानिए पूरी डिटेल

Sukanya Samriddhi Yojana (SSY): सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana -SSY) का अकाउंट किसी भी पोस्ट ऑफिस या कमर्शियल बैंक में खोला जा सकता है। आमतौर पर जिन बैंकों में पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund-PPF) अकाउंट ओपन करने की सुविधा मिलती है, वो सभी बैंक सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोलने की सुविधा भी मुहैया कराते हैं। पीएम मोदी ने इस योजना को साल 2015 में लॉन्च किया था। इसमें 7.6 फीसदी ब्याज मिलती है।

आइये जानते हैं कैसे खुल सकता है अकाउंट

1 – सबसे पहले आपको सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोलने के लिए फॉर्म की जरूरत पड़ेगी।

2 – बेटी के बर्थ सार्टिफिकेट (Birth certificate) की जरूरत होगी। 

3 – अभिभावकों के पहचान पत्र की आवश्यकता होगी। जिसमें पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं।

4 – अभिभावकों को एड्रस प्रूफ के लिए भी डॉक्यूमेंट्स भी सब्मिट करने होंगे। जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बिजली बिल या फिर राशन कार्ड दिया जा सकता है।

5 -  बैंक या पोस्ट ऑफिस से आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होने के बाद आपका अकाउंट खुल जाएगा।

5 – अकाउंट खुलने के बाद अकाउंट होल्डर को पासबुक भी दी जाती है।

6 – इस स्कीम में मेच्योरिटी की अवधि बेटी की उम्र  21 साल होने तक की है।

जानिए योजना से जुड़ी खास बातें

1 - बेटी की उम्र 18 साल पूरी होने के बाद उच्च शिक्षा के लिए 50 फीसदी रकम निकाली जा सकती है।

2 - इस योजना के तहत आप अपनी बेटी के नाम से अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें शुरू में 250 रुपए में खाता खोला जा सकता है। इसमें अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं।

3 - सुकन्या समृद्धि योजना में अभी 7.6 फीसदी सालाना ब्याज मिल रहा है।

4 – इस योजना के तहत पैसा लगाने पर इनकम टैक्स सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है।

5 - अगर आपका अकाउंट खोलने की मूल जगह से कहीं और शिफ्ट हो गया हो तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि यह अकाउंट देशभर में कहीं भी ट्रांसफर कराया जा सकता है। इसके लिए कोई शुल्क भी नहीं देना होता। सुकन्या समृद्धि योजना पर मिलने वाला ब्याज सरकार हर तिमाही में तय करती है।

6 - अकाउंट खोलने के 5 साल के बाद बंद भी किया जा सकता है। हालांकि यह कई परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जैसे कोई खतरनाक बीमारी होने पर या अगर किसी दूसरे कारण से खाता बंद किया जा रहा हो तो इसकी इजाजत मिल सकती है, लेकिन उस पर ब्याज सेविंग अकाउंट के हिसाब से मिलेगा।

सोशल मीडिया अपडेट्स के लिए हमें Facebook (https://www.facebook.com/moneycontrolhindi/) और Twitter (https://twitter.com/MoneycontrolH) पर फॉलो करें।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें