40 साल पहले खरीदे गए प्लॉट को बेचने पर टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी? अक्सर ऐसे सवाल रीडर्स पूछते हैं। इसी तरह का एक सवाल गाजियाबाद के मोहित सक्सेना ने पूछा है। उन्होंने बताया कि 40 साल पहले उन्होंने एक एग्रीकल्चरल प्लॉट खरीदा था। लेकिन, उनेके पास पर्चेज डीड नहीं है। यह अब एग्रीकल्चरल प्लॉट भी नहीं रह गया है। वह इसे अब बेचना चाहते हैं। वह जानना चाहते हैं कि इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस का कैलकुलेशन किस तरह होगा? मनीकंट्रोल ने यह सवाल मशूहर टैक्स एक्सपर्ट और सीए बलवंत जैन से पूछा।
