Life Certificate: पेंशनर्स (Pensioners) को 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है। पेंशर्स को हर साल अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का मतलब होता है कि आप जीवित है। सुपर सीनियर सिटीजन यानी 80 साल से ऊपर के पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की समयसीमा 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। सीनियर सिटीजन 60 से 80 साल तक के पेंशनर्स 1 से 30 नवंबर के बीच लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर पाएंगे। पेंशनर्स इन तरीकों से अपना सालाना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों शामिल है।
ये हैं जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के तरीके
1. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। नवंबर 2020 में पेंशन और पेंशनर्स को बेहतर सर्विस देने के लिए डाकिये के साथ डोरस्टेप सर्विस शुरू की थी। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवक के जरिए यह सुविधा दे रहा है। मोबाइल के जरिए इस सुविधा को हासिल करने के लिए पेंशनर्स को गूगल प्ले स्टोर से Postinfo App इंस्टॉल करना होगा।
2. जीवन प्रमाण पोर्टल पर जाकर पेंशनर्स घर बैठे ही जीवन प्रमाण पोर्टल (Jeevan Pramaan portal) पर जीवन प्रमाणपत्र (Life Certificate) जमा कर सकते हैं। आधार नियामक UIDAI ने पेंशनर्स की पहचान को वैरिफाई करने के लिए सभी बॉयोमेट्रिक डिवाइसेज की डिटेल्स दी हुई है, जिसे पेंशनर्स आधार नियामक की वेबसाइट पर देख सकते हैं।
3. अपने बैंक में जाकर देश भर में 12 सरकारी बैंक ऐसे हैं जो देश के 100 प्रमुख शहरों में डोरस्टेप बैंकिंग की सुविधा देती हैं। इसके सर्विसेज के तहत लाइफ सर्टिफिकेट भी जमा होता है। इसके लिए मोबाइल ऐप, वेबसाइट या टोल फ्री नंबर के जरिए बुकिंग की जाती है। फिर डोरस्टेप बैंकिंग एजेंट घर पर आकर पेंशनर्स आपके घर आकर लाइफ सर्टिफिकेट ले जाता है।
4. ऑनलाइन कर सकते हैं जमा अगर पेंशनर देश से बाहर हैं तो बैंक अधिकारी द्वारा लाइफ सर्टिफिकेट पर साइन करने की स्थिति में व्यक्तिगत रूप से बैंक आने की जरूरत नहीं रहती है। वहीं विदेशों में घर बैठे भी ऑनलाइन तरीके से जीवन प्रमाण वेबसाइट के जरिए भी जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।
5. स्वयं जाकर पेंशनर पेंशन डिस्बर्सिंग अथॉरिटीज (Pension Disbursing Authorities –PDAs) में लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। अगर पेंशनर्स फिजिकल रूप में उपस्थित नहीं होना चाहते हैं। तब उन्हें किसी डेजिनटेड ऑफिशियल के हस्ताक्षर करा कर लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। इसमें उन्हें व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होने के लिए छूट दी गई है।