HRA Exemption: 1 अप्रैल, 2026 से नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही नौकरीपेशा टैक्सपेयर्स के लिए एक अच्छी खबर आई है। सरकार ने हाउस रेंट अलाउंस (HRA) से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए उन शहरों की लिस्ट बढ़ा दी है, जहां अब कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 50% तक HRA क्लेम कर सकते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा अधिसूचित 'आयकर नियम, 2026' के तहत यह राहत दी गई है।
