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नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत! अब 4 और शहरों में भी मिलेगा 50% HRA क्लेम; टेक-होम सैलरी में होगा इजाफा

HRA Exemption Rules: अब तक केवल चार प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में रहने वाले कर्मचारी ही अपनी बेसिक सैलरी के 50% हिस्से तक HRA टैक्स छूट का लाभ ले पाते थे। बाकी शहरों के लिए यह सीमा 40% थी। लेकिन अब इस लिस्ट में चार और शहरों को शामिल किया गया है

Abhishek Guptaअपडेटेड Apr 02, 2026 पर 11:08 AM
नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत! अब 4 और शहरों में भी मिलेगा 50% HRA क्लेम; टेक-होम सैलरी में होगा इजाफा
अब 8 शहरों में काम करने वाले कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 50% HRA छूट के तौर पर दिखा सकेंगे

HRA Exemption: 1 अप्रैल, 2026 से नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही नौकरीपेशा टैक्सपेयर्स के लिए एक अच्छी खबर आई है। सरकार ने हाउस रेंट अलाउंस (HRA) से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए उन शहरों की लिस्ट बढ़ा दी है, जहां अब कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 50% तक HRA क्लेम कर सकते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा अधिसूचित 'आयकर नियम, 2026' के तहत यह राहत दी गई है।

4 से बढ़कर 8 हुए 'मेट्रो' शहर

अब तक केवल चार प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में रहने वाले कर्मचारी ही अपनी बेसिक सैलरी के 50% हिस्से तक HRA टैक्स छूट का लाभ ले पाते थे। बाकी शहरों के लिए यह सीमा 40% थी। लेकिन अब इस लिस्ट में चार और शहरों बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद को शामिल किया गया है। अब इन 8 शहरों में काम करने वाले कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का आधा हिस्सा (50%) HRA छूट के तौर पर दिखा सकेंगे, जिससे उनकी टैक्सेबल इनकम कम होगी और हाथ में आने वाली सैलरी बढ़ जाएगी।

क्यों जरूरी था यह फैसला?

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