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इनकम टैक्स रिटर्न समय पर नहीं फाइल किया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपराधिक मामला शुरू कर सकता है

पिछले कुछ सालों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे टैक्सपेयर्स के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है, जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को डिपार्टमेंट पहले नोटिस भेजता है। जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर ऐसे टैक्सपेयर्स के खिलाफ आपराधिक मामले शुरू कर दिए जाते हैं

Abhishek Anejaअपडेटेड May 30, 2023 पर 11:32 AM
इनकम टैक्स रिटर्न समय पर नहीं फाइल किया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपराधिक मामला शुरू कर सकता है
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139(1) के मुताबिक, ऐसे इंडिविजुअल जिनके लिए ऑडिट जरूरी नहीं है, उनके लिए FY 22-23 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है।

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना अनिवार्य है। ITR फाइलिंग की अंतिम तारीख नजदीक आ रही है। इसलिए आपको जरूरी डॉक्युमेंट्स जुटाने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इससे आपको तय समय के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में आसानी होगी। पिछले कुछ सालों में आईटीआर फाइलिंग के लिए समय काफी घटा दिया गया है। इसलिए लेट फीस और पेनाल्टी से बचने के लिए समय पर रिटर्न फाइल करना जरूरी है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके खिलाफ आपराधिक मामला शुरू कर सकता है।

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139(1) के मुताबिक, ऐसे इंडिविजुअल जिनके लिए ऑडिट जरूरी नहीं है, उनके लिए FY 22-23 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। ऐसे टैक्सपेयर्स और कंपनियों जिनके लिए सेक्शन 44AB के तहत ऑडिट जरूरी है, उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर, 2023 है। अगर आप इन दोनों तारीखों के अंदर रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं तो आप 31 दिसंबर, 2023 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन, इनकम टैक्स रिटर्न में किसी तरह के लॉसेज को कैरी फॉरवर्ड का क्लेम नहीं कर सकेंगे। इनमें शेयरों में इनवेस्टमेंट पर हुआ लॉस भी शामिल है।

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