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अगर आप जॉइंट होम लोन लेने का कर रहे हैं प्लान तो जानिए टैक्स बेनिफिट्स

अगर पति-पत्नी के नाम से मालिकाना हक है तो इनकम टैक्स में 2 लाख रुपये तक छूट का दावा कर सकते हैं।

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 09, 2020 पर 8:57 AM
अगर आप जॉइंट होम लोन लेने का कर रहे हैं प्लान तो जानिए टैक्स बेनिफिट्स

घर बनाना किसी सपने से कम नही होता। इस सपने को पूरा करने के लिए जीवन भर की गढ़ी कमाई लगानी पड़ती है। लेकिन कभी-कभी पैसे कम होने के चलते हम वो घर नहीं खरीद पाते, जो हमारा सपनों का घर होता है। ऐसे में अगर आप पति-पत्नी मिलकर घर खरीदते हैं। जिसमें दोनों का मालिकाना हक हो, तो इससे काफी फायदे मिलते हैं। जैसे घर खरीदी में स्टैंप शुल्क में कटौती साथ ही सबसे बड़ा फायदा टैक्स में मिलता है। इसके अलावा होम लोन अपको बड़ा अमाउंट मिल सकता है।

कई बार सैलरी अधिक नहीं होने पर होम लोन रिजेक्ट हो जाता है। ऐसे में जॉइंट होम लोन लेने पर सारी परेशानी दूर हो जाती है।


होम लोन में बेहतर टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। इसमें 1.5 लाख की स्पेशल छूट का फायदा मिलता है। यह फायदा उन्हीं लोगों को मिलता है जिन्होंने 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच लोन लिया हो। साथ ही इंट्रेस्ट रिपेमेंट पर 2 लाख रुपये तक की भी छूट का दावा कर सकते हैं। इसके लिए घर पर दोनों का मालिकाना हक होना जरूरी है। अगर किसी एक के नाम से घर है और होम लोन जॉइंट है तो फिर जिनके नाम से घर है, उन्ही को होम लोन में ब्याज की छूट मिलेगी।

बता दें कि होम लोन पर 80C, 80EE और 24 B के तहत टैक्स में लाभ मिलता है।

अगर लोन लेने में को-अप्लीकेंट महिला को बनाया है तो इंट्रेस्ट रेट में ज्यादा छूट मिलती है। बैंक महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा इंट्रेस्ट रेट में 0.05 फीसदी की छूट देते हैं। कुछ बैंक इसमें शर्त भी रख देते हैं कि महिला को को-अप्लीकेंट होने के साथ ही को-ओनर भी होना जरूरी है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के लिए अलग-अलग राज्यों में कुछ छूट मिलती है।

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