पिता के निधन के बाद उनके पैसों पर बच्चों का बराबर का हक होता है। सवाल है कि अगर बच्चों को यह पैसा मिलता है तो क्या इस पर उन्हें टैक्स चुकाना होगा? एक टैक्सपेयर ने यह सवाल पूछा है। उन्होंने बताया है कि पिता के साथ उनका एक ज्वाइंट बैंक अकाउंट था। अप्रैल में पिता के निधन के बाद अकाउंट से पैसे उन्हें ट्रांसफर कर दिए गए और अकाउंट क्लोज कर दिया गया। क्या इस पैसे पर उन्हें टैक्स चुकाना होगा? मनीकंट्रोल ने यह सवाल टैक्स एक्सपर्ट और सीए बलवंत जैन से पूछा।
गिफ्ट्स में मिले पैसे पर टैक्स के नियम
जैन ने कहा, "इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 56(2) में गिफ्ट्स पर टैक्स के नियमों का उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि अगर एक वित्त वर्ष में गिफ्ट्स की कुल वैल्यू (कैश सहित) 50,000 रुपये से ज्यादा है तो उस पर टैक्स चुकाना होगा। लेकिन, इस नियम के कुछ अपवाद हैं। अगर पैसा वसीयत (Will) या पर्सनल लॉ के तहत विरासत में मिला है तो वह टैक्स के दायरे में नहीं आएगा। चूंकि इंडिया में इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है, जिससे पिता के निधन के बाद मिला पैसा इनहेरिटेंस के तहत आएगा और इस पर टैक्स नहीं लगेगा।"
पैसे पर दूसरे बच्चों का हक
उन्होंने कहा कि यहां यह बात ध्यान में रखना होगा कि टैक्सपेयर को यह पैसा दूसरे कानूनी वारिस के ट्रस्टी के रूप में मिला है। अगर टैक्सपेयर के पिता ने निधन से पहले वसीयत नहीं बनाई थी तो दूसरे कानूनी वारिस टैक्सपेयर को ट्रांसफर किए गए पैसे में अपना हिस्सा क्लेम कर सकते हैं। लेकिन, अगर टैक्सपेयर के पिता ने वसीयत के तहत यह पैसा टैक्सपेयर को दिया है तो उन पर इसे दूसरे वारिस के साथ शेयर करने की जिम्मेदारी नहीं है। फिर यह पूरा पैसा टैक्सपेयर का होगा। अगर टैक्सपेयर पिता का इकलौता कानूनी वारिस है तो यह पैसा सिर्फ उनका होगा।
टैक्स रिटर्न में बताने की जरूरत नहीं
जैन ने कहा कि चूंकि पिता से मिला पैसा इनकम के दायरे में नहीं आता है, जिससे टैक्सपेयर के लिए इसके बारे में अपने इनकम टैक्स रिटर्न में बताना जरूरी नहीं है। लेकिन, टैक्सपेयर अगर चाहे तो वह इसके बारे में शिड्यूल एग्जेम्प्ट इनकम (EI) के तहत अपने इनकम टैक्स रिटर्न में बता सकते हैं।