Income Tax : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में ये कहा था कि नया इनकम टैक्स बिल जल्द संसद में रखा जाएगा। इसके बाद आयकर से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव हो सकते हैं। नए इनकम टैक्स बिल में क्या खास होगा,इस पर CBDT चेयरमैन रवि अग्रवाल ने सीएनबीसी आवाज़ संवाददाता आलोक प्रियदर्शी से खास बातचीत की। इस बातचीत में रवि अग्रवाल ने कहा कि 64 साल पुराने एक्ट में लगातार बदलाव होता रहा है। अब इसे नए और मॉडर्न एक्ट में बदलने का समय है। नया एक्ट टैक्सपेयर्स की सहूलियत के हिसाब से है। इसमें पुराने और बेकार प्रावधानों को हटाया गया है। यह पुराने एक्ट की तुलना में लगभग आधा होगा।
रवि अग्रवाल ने आगे कहा कि नए एक्ट में AI और डिजिटल इकोनॉमी का पूरा ख्याल रखा गया है। इसमें संसद कमिटियों की सिफारिशों को शामिल किया जाएगा। सरकार लोगों के नए टैक्स रिजीम में लाने की कोशिश में है। अभी करीब नए टैक्स रिजीम में 75 फीसदी टैक्सपेयर हैं। इनकम टैक्स छूट के बाद नए रिजीम में 95- 97 फीसदी टैक्सपेयर्स होंगे। टैक्सपेयर्स के लिए टैक्स रिटर्न भरना आसान बनाएंगे।
ऑनलाइन गेमिंग GST पर पुनर्विचार नहीं
इस बीच CBIC चेयरमैन संजय अग्रवाल से भी सीएनबीसी आवाज़ की एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है। इस बातचीत में उन्होंने का है कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर 28 फीसदी GST को लेकर फिलहाल पुनर्विचार नहीं हो रहा है। CBIC चेयरमैन ने इस एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि कस्टम ड्यूटी के बाद अब एग्री एंड इन्फ्रा डेवलपमेंट सेस को रैशनलाइज किया जाएगा। ज्यादा कस्टम ड्यूटी वाले आइटम्स पर राहत की तैयारी है। कस्टम ड्यूटी 15 फीसदी से घटा कर 8 फीसदी किया गया है। अगला कदम AIDC में रैशनलाइजेशन होगा। US के टैरिफ को लेकर अभी कोई चिंता नहीं है। ऑनलाइन गेमिंग से GST रेवेन्यू 4 गुना बढ़ा है।