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Income Tax Budget 2026: ज्यादा डिडक्शन, 30% टैक्स स्लैब बढ़ाने और कैपिटल गेंस के आसान नियमों से टैक्सपेयर्स को मिलेगी राहत

टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार को इस बार स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाना चाहिए। 30 फीसदी टैक्स स्लैब को बढ़ाना चाहिए। कैपिटल गेंस के नियमों को भी और आसान बनाने की जरूरत है। टैक्स से जुड़े विवाद के मामलों में कमी लाने के लिए एमनेस्टी स्कीम का भी ऐलान होना चाहिए। इससे टैक्सपेयर्स का भरोसा बढ़ेगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 21, 2026 पर 6:23 PM
Income Tax Budget 2026: ज्यादा डिडक्शन, 30% टैक्स स्लैब बढ़ाने और कैपिटल गेंस के आसान नियमों से टैक्सपेयर्स को मिलेगी राहत
पिछले साल यूनियन बजट में सरकार ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी थी।

यूनियन बजट पेश होने में दो हफ्ते से कम बचा है। टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार इस बार भी टैक्सपेयर्स के लिए राहत का ऐलान कर सकती है। पिछले साल यूनियन बजट में सरकार ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी थी। सालाना 12 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स-फ्री कर दी गई थी। इससे नौकरी करने वाले लोगों को तो सालाना 12.75 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स चुकाने की जरूरत नहीं रह गई है।

30 फीसदी टैक्स स्लैब को बढ़ाने की जरूरत

टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार को इस बार स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाना चाहिए। 30 फीसदी टैक्स स्लैब को बढ़ाना चाहिए। कैपिटल गेंस के नियमों को भी और आसान बनाने की जरूरत है। टैक्स से जुड़े विवाद के मामलों में कमी लाने के लिए एमनेस्टी स्कीम का भी ऐलान होना चाहिए। इससे टैक्सपेयर्स का भरोसा बढ़ेगा। सरकार ने पिछले कुछ सालों में टैक्स के नियमों को आसान बनाने पर फोकस रखा है।

टैक्स के नियमों को आसान बनाने पर फोकस

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