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Income Tax Budget 2026: क्या टैक्सपेयर्स को इस बार भी बड़ा तोहफा दे सकती हैं निर्मला सीतारमण?

इस साल इनकम टैक्स का नया एक्ट लागू होने जा रहा है।यह दशकों पुराने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की जगह लेगा। नए एक्ट में इनकम टैक्स कानून में बुनियादी बदलाव नहीं किए गए हैं। टैक्स के रेट्स में भी बदलाव नहीं किया गया है। इसमें फोकस टैक्स के नियमों के लैंग्वेज को आसान बनाने पर है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 15, 2026 पर 7:10 AM
Income Tax Budget 2026: क्या टैक्सपेयर्स को इस बार भी बड़ा तोहफा दे सकती हैं निर्मला सीतारमण?
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का फोकस इस बार इनकम टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को यूजर-फ्रेंडली बनाने पर हो सकता है।

टैक्सपेयर्स की नजरें यूनियन बजट 2026 पर लगी हैं। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। वित्तमंत्री का फोकस टैक्स के नियमों को आसान बनाने पर रहा है। उन्होंने यूनियन बजट 2020 में बड़े टैक्स रिफॉर्म्स का ऐलान किया था। उन्होंने टैक्सपेयर्स को नई रीजीम का विकल्प दिया था। सरकार ने इस रीजीम की शुरुआत उन टैक्सपेयर्स के लिए की थी, जो डिडक्शंस और एग्जेम्प्शंस का फायदा नहीं उठाते हैं। वित्तमंत्री ने नई रीजीम को अट्रैक्टिव बनाने की काफी कोशिश की है।

पिछले साल बजट में टैक्सपेयर्स को मिला था तोहफा 

यूनियन बजट 2025 में वित्तमंत्री ने सालाना 12 लाख रुपये तक की आमदनी टैक्स-फ्री करने का ऐलान किया था। इसे बड़े टैक्स रिफॉर्म्स के रूप में देखा गया। उन्होंने टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया। बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट भी बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दी थी। यह सभी ऐलान इनकम टैक्स की नई रीजीम के लिए थे। नई रीजीम में वह स्टैंडर्ड डिडक्शन 2024 में ही बढ़ाकर 75,000 रुपये कर चुकी हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा सिर्फ नौकरी करने वाले लोगों को मिलता है।

इस साल इनकम टैक्स का नया एक्ट लागू होने जा रहा है

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