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Income Tax Budget 2026: नई रीजीम के टैक्सेपयर्स को मिलने वाली है खुशखबरी, इन 2 डिडक्शंस का बजट में होगा ऐलान

टैक्स एक्सपर्ट्स ने सरकार को कुछ खास डिडक्शंस नई रीजीम में भी देने की सलाह दी है। उनका कहना है कि खासकर होम लोन के इंटरेस्ट और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमिमय पर डिडक्शंस का लाभ नई टैक्स रीजीम में भी मिलना चाहिए। इससे नई रीजीम के इस्तेमाल में टैक्सपेयर्स की दिलचस्पी बढ़ेगी

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 26, 2026 पर 3:56 PM
Income Tax Budget 2026: नई रीजीम के टैक्सेपयर्स को मिलने वाली है खुशखबरी, इन 2 डिडक्शंस का बजट में होगा ऐलान
अभी इनकम टैक्स की सिर्फ पुरानी रीजीम में होम लोन के इंटरेस्ट और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर डिडक्शंस मिलता है।

अगर आप इनकम टैक्स की नई रीजीम का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। सरकार नई रीजीम के टैक्सपेयर्स को कुछ खास डिडक्शंस की इजाजत देने पर विचार कर रही है। इसका ऐलान वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को यूनियन बजट में कर सकती हैं।

नई रीजीम का अट्रैक्शन बढ़ाने पर सरकार का फोकस

सरकार नए इनकम टैक्स की नई रीजीम को और अट्रैक्टिव बनाना चाहती है। टैक्स एक्सपर्ट्स ने सरकार को कुछ खास डिडक्शंस नई रीजीम में भी देने की सलाह दी है। उनका कहना है कि खासकर होम लोन के इंटरेस्ट और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमिमय पर डिडक्शंस का लाभ नई टैक्स रीजीम में भी मिलना चाहिए। इससे नई रीजीम के इस्तेमाल में टैक्सपेयर्स की दिलचस्पी बढ़ेगी। अभी इनकम टैक्स की सिर्फ पुरानी रीजीम में होम लोन के इंटरेस्ट और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर डिडक्शंस मिलता है।

हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर मिल सकता है डिडक्शन

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