अगर आप इनकम टैक्स की नई रीजीम का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। सरकार नई रीजीम के टैक्सपेयर्स को कुछ खास डिडक्शंस की इजाजत देने पर विचार कर रही है। इसका ऐलान वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को यूनियन बजट में कर सकती हैं।

अगर आप इनकम टैक्स की नई रीजीम का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। सरकार नई रीजीम के टैक्सपेयर्स को कुछ खास डिडक्शंस की इजाजत देने पर विचार कर रही है। इसका ऐलान वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को यूनियन बजट में कर सकती हैं।
नई रीजीम का अट्रैक्शन बढ़ाने पर सरकार का फोकस
सरकार नए इनकम टैक्स की नई रीजीम को और अट्रैक्टिव बनाना चाहती है। टैक्स एक्सपर्ट्स ने सरकार को कुछ खास डिडक्शंस नई रीजीम में भी देने की सलाह दी है। उनका कहना है कि खासकर होम लोन के इंटरेस्ट और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमिमय पर डिडक्शंस का लाभ नई टैक्स रीजीम में भी मिलना चाहिए। इससे नई रीजीम के इस्तेमाल में टैक्सपेयर्स की दिलचस्पी बढ़ेगी। अभी इनकम टैक्स की सिर्फ पुरानी रीजीम में होम लोन के इंटरेस्ट और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर डिडक्शंस मिलता है।
हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर मिल सकता है डिडक्शन
इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, एक्सपर्ट्स ने सरकार से नई रीजीम में भी हेल्थ इंश्योरेंस पर डिडक्शंस देने का अनुरोध किया है। 1 फाइनेंस में पर्सनल टैक्स की हेड और चार्टर्ड अकाउंटेंट नियति शाह ने कहा कि नई रीजीम में हेल्थ इंश्योरेंस पर डिडक्शन की सीमा 25,000-50,000 तक तय की जा सकती है। उन्होंने कहा कि मेडिकल इनफ्लेशन सालाना 12-14 फीसदी के रेट से बढ़ रहा है। ऐसे में नई रीजीम के टैक्सपेयर्स के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस पर डिडक्शंस जरूरी है। अभी सेक्शन 80डी के तहत सिर्फ पुरानी रीजीम में हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर डिडक्शन मिलता है।
सेक्शन 80डी के तहत नई और पुरानी दोनों रीजीम में डिडक्शन
चेन्नई स्थित ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में सीनियर एसोसिएशन प्रोफेसर विश्वनाथन अय्यर ने टीओआई को बताया कि सालाना 15 लाख रुपये इनकम वाले इंडिविजुअल को 1 लाख रुपये का स्टैंडर्ड या हेल्थ इंश्योरेंस डिडक्शन देने से उसकी करीब 4,000 रुपये की टैक्स-सेविंग्स होगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सेक्शन 80डी के तहत हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर डिडक्शंस की इजाजत नई और पुरानी दोनों रीजीम में होनी चाहिए।
होम लोन के इंटरेस्ट पर भी मिलेगा टैक्स बेनेफिट
एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार होम लोन के इंटरेस्ट पर डिडक्शन का फायदा नई रीजीम के टैक्सपेयर्स को भी दे सकती है। अभी सिर्फ पुरानी रीजीम का इस्तेमाल करने वाले टैक्सपेयर्स को यह डिडक्शन मिलता है। सेक्शन 24बी के तहत टैक्सपेयर्स होम लोन के इंटरेस्ट पर एक वित्तवर्ष में 2 लाख रुपये तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इस डिडक्शन की वजह से घर खरीदने में टैक्सपेयर्स दिलचस्पी दिखाते हैं। लेकिन, नई रीजीम के टैक्सपेयर्स यह डिडक्शन नहीं मिलने से निराश हैं।
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