Income Tax Deadline: टैक्सपेयर्स के लिए अपने हर महीने के टैक्स कैलेंडर के बारे में जानना जरूरी होता है, ताकि कोई डेडलाइन को भूल न जाएं। साथ ही टैक्स से जुड़े काम समय पर निपटा लें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कई नोटिफिकेशन और सर्कूलर पूरे साल भेजता रहता है, ताकि टैक्सपेयर्स अपडेट रहे। वह इनकम टैक्स कानूनों और डेडलाइन से अपडेट रहें, ताकि वह अपने का समय पर निपटा सकें और पेनाल्टी और फाइन से बच सकें। ये है अक्टूबर की टैक्स से जुड़ी डेडलाइन।
टैक्स से जुड़ी अक्टूबर की डेडलाइन
सितंबर 2023 के महीने में सेक्शन 194-IB के तहत काटे गए टैक्स से जुड़े चालान-कम-स्टेटमेंट को पेश करने की तय तारीख।
सितंबर 2023 के महीने में सेक्शन 194M के तहत काटे गए टैक्स से जुड़े चालान-कम-स्टेटमेंट पेश करने की तय तारीख।
सितंबर 2023 के महीने में सेक्शन 194S के तहत काटे गए टैक्स से जुड़े चालान-कम-स्टेटमेंट पेश करने की तारीख।
30 सितंबर 2023 को खत्म हुई तिमाही के लिए त्रैमासिक TCS सर्टिफिकेट जमा करने की तय तारीख।
फॉर्म नंबर 3CEAB के तहत अकाउंटिंग ईयर 2022-23 के लिए इंटरनेशनल ग्रुप के भारतीय निवासी को देना होगा।
सितंबर 2023 को खत्म होने वाली तिमाही के लिए जमा किए गए TDS की तिमाही जानकारी देनी होगी।
सेक्शन 35(2AA) के तहत सालाना ऑडिट अकाउंट देना होगा जो इस सेक्शन से जुड़े हैं।
सितंबर 2023 को खत्म होने वाली तिमाही के जुड़े FD पर ब्याज से बैंकिंग कंपनी के टैक्स सोर्स की रिटर्न जमा करनी होगी।
1 अप्रैल 2023 से 30 सितंबर 2023 के दौरान फॉर्म संख्या 60 में डायरेक्टर या ज्वाइंट डायरेक्टर से आई डिक्लेरेशन।