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Income Tax Return की Online Filing के लिए फॉर्म 1 और 4 जारी किए गए

ITR 1 का इस्तेमाल इंडिविजुअल्स करते हैं। इसमें नौकरी करने वाले लोग और सीनियर सिटीजंस आते हैं। ITR 2 का इस्तेमाल ऐसे बिजनेसेज और प्रोफेशनल करते हैं, जिन्होंने प्रिज्म्प्टिव टैक्सेशन का चुनाव किया है

MoneyControl Newsअपडेटेड May 23, 2023 पर 5:17 PM
Income Tax Return की Online Filing के लिए फॉर्म 1 और 4 जारी किए गए
ITR 4 का इस्तेमाल रेजिडेंट इंडिविजुअल, HUF और ऐसी कंपनियां (LLP को छोड़कर) करती हैं, जिनकी टोटल इनकम 50 लाख रुपये तक होती है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म 1 और 4 को एक्टिवेट कर दिया है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए इंडिविजुअल, प्रोफेशनल और स्मॉल बिजनेसेज इन फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इनका इस्तेमाल फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए किया जा सकता है। इस बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ट्वीट किया है। इसमें कहा गया है कि दूसरे आईटीआर फॉर्म्स को तैयार करने के लिए सॉफ्टवेयर/यूटिलिटीज जल्द इनेबल कर दिए जाएंगे।

ITR फाइलिंग की अंतिम तारीख

एक इनकम टैक्सपेयर के ट्वीट के जवाब में डिपार्टमेंट ने कहा है कि एसेसमेंट ईयर 2023-24 में ऑनलाइन आईटीआर फाइलिंग के लिए आईटीआर 1 और 4 e-filing portal पर इनबेल कर दिए गए हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। यह उन टैक्सपेयर्स के लिए है, जिनके अकाउंट की ऑडिटिंग जरूरी नहीं है।

ITR फॉर्म 1 का इस्तेमाल

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