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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया टैक्स कैलकुलेटर, जानिए यह कैसे करता है मदद

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कैलकुलेर उन लोगों की दुविधा दूर करेगा जिन्हें यह तय करने में दिक्कत आ रही है कि उनके लिए इनकम टैक्स की नई रीजीम फायदेमंद है या पुरानी रीजीम। यूनियन बजट 2023 में नई रीजीम में सरकार ने कई बदलाव के ऐलान किए हैं, जिसके बाद इसका आकर्षण बढ़ गया है

Curated By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Feb 23, 2023 पर 6:49 PM
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया टैक्स कैलकुलेटर, जानिए यह कैसे करता है मदद
नई रीजीम में टैक्स रेट्स तो कम हैं, लेकिन पुरानी रीजीम की तरह डिडक्शंस और एग्जेम्प्शंस नहीं मिलते हैं।

क्या आप यह जानना चाहते हैं कि इनकम टैक्स (Income Tax) की नई और पुरानी रीजीम (Old Regime) में से कौन आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है? दरअसल, सरकार के इनकम टैक्स की नई रीजीम को अट्रैक्टिव बना देने के बाद कई लोग यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनके लिए कौन सी रीजीम बेहतर है। ऐसे लोगों की मुश्किल दूर करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने खुद एक कैलकुलेटर लॉन्च किया है। यह आपको सही फैसला लेने में मदद करेगा। इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया है। यह टैक्स कैलकुलेशन के प्रोसेस को आसान बनाता है। यह इनकम टैक्स की नई और पुरानी दोनों रीजीम में आपकी टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी के बीच फर्क बताता है।

इस कैलकुलेटर के लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। आप चाहें तो इस लिंक (https://incometaxindia.gov.in/Pages/tools/115bac-tax-calculator-finance-bill-2023.aspx) का इस्तेमाल कर भी आप इस कैलकुलेटर तक पहुंच सकते हैं। ओल्ड टैक्स रीजीम में टैक्सपेयर्स को कई तरह के डिडक्शंस और एग्जेम्प्शंस का फायदा मिलता है। नई रीजीम में टैक्स रेट्स तो कम हैं, लेकिन पुरानी रीजीम की तरह डिडक्शंस और एग्जेम्प्शंस नहीं मिलते हैं।

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नया कैलकुलेटर कैसे करता है मदद?

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