नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। वित्त वर्ष 2024-25 का इनकम टैक्स रिटर्न अब फाइल किया जा सकता है। आम तौर पर 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख होती है। टैक्सपेयर्स के पास इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दोनों विकल्प-ऑनलाइन और ऑफलाइन होते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल में आईटीआर-2 फाइलिंग के लिए एक्सेल-आधारित यूटिलिटी का अपग्रेडेड वर्जन जारी किया है। इसे खास तौर पर ऐसे इंडिविजुअल्स और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज (एचयूएफ) के लिए बनाया गया है, जिनकी बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं है।
रिटर्न फाइलिंग में टैक्सपेयर्स को होगी आसानी
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 25 मार्च, 2025 को यूटिलिटी एक्सेल-बेस्ड (वर्जन 1.11) जारी किया है। यह टैक्स फाइलिंग के प्रोसेस को आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 139(1) के तहत अगर कंपनी, फर्म, इंडिविजुअल्स और एचयूएफ की इनकम किसी फाइनेंशियल ईयर में टैक्स-छूट लिमिट से ज्यादा है तो उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है।
आईटीआर-2 फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स उठा सकेंगे फायदा
यह यूटिलिटी को टैक्सपेयर्स आईटीआर-2 रिटर्न फाइलिंग करने में मददगार साबित होगी। इस नए टूल से मैनुअल कैलकुलेशन और डेटा एंट्री से जुड़ी जटिलताएं कम हो जाएंगी। इससे रिटर्न फाइलिंग में गलती होने की आशंका कम हो जाएगी। यह टूल खासकर उन इंडिविजुअल्स और एचयूएफ के लिए उपयोगी है, जिन्हें सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेंस और दूसरे स्रोतों से इनकम होती है, जो आईटीआर-2 के दायरे में आते हैं।
आईटीआर-2 का इस्तेमाल करने की शर्तें
आईटीआर-2 का इस्तेमाल ऐसे इंडिविजुअल्स टैक्सपेयर्स करते हैं, जिनकी सालाना इनमक 50 लाख रुपये से ज्यादा है और जिन्हें कैपिटल गेंस, हाउस प्रॉपर्टीज आदि से इनकम होती है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति कंपनी का डायरेक्टर है तो उसे आईटीआर-2 का इस्तेमाल करना पड़ता है। साथ ही अगर किसी व्यक्ति के पास अनलिस्टेड कंपनी के शेयर हैं तो उसे आईटीआर-2 का इस्तेमाल करना पड़ता है। एक्सेल-बेस्ड यूटिलिटी का नया वर्जन आ जाने से ऐसे टैक्सपेयर्स को आसानी होगी।
यह भी पढ़ेें: Income tax new rules: जानिए 1 अप्रैल से इनकम टैक्स के कौन-कौन से नए नियम लागू हो गए हैं
ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस को आसान बनाने की कोशिश
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस को लगातार आसान बनाने की कोशिश कर रहा है। ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स को यूटिलिटी से काफी मदद मिलती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इससे पहले टैक्सपेयर्स के लिए कई यूटिलिटी जारी कर चुका है।