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नए इनकम टैक्स फॉर्म में HRA क्लेम के लिए मकान मालिक से बताना होगा रिश्ता, 1 अप्रैल से लागू होगा नियम

सरकार 1 अप्रैल 2026 से आयकर नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। नए इनकम टैक्स फॉर्म में अब एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस क्लेम करते समय कर्मचारियों को यह भी बताना होगा कि जिस मकान मालिक को वे किराया दे रहे हैं, उससे उनका कोई पारिवारिक या अन्य संबंध है या नहीं

Edited By: Sheetalअपडेटेड Feb 25, 2026 पर 5:58 PM
नए इनकम टैक्स फॉर्म में HRA क्लेम के लिए मकान मालिक से बताना होगा रिश्ता, 1 अप्रैल से लागू होगा नियम
सरकार 1 अप्रैल 2026 से आयकर नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। न

सरकार 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। नए इनकम टैक्स फॉर्म में अब एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस क्लेम करते समय कर्मचारियों को यह भी बताना होगा कि जिस मकान मालिक को वे किराया दे रहे हैं, उससे उनका कोई पारिवारिक या अन्य संबंध है या नहीं। इस कदम का मकसद फर्जी किराये के दावों को रोकना है।

HRA क्लेम में नई शर्त

ड्राफ्ट नियमों के अनुसार, अगर कोई कर्मचारी हाउस रेंट अलाउंस (HRA) का लाभ लेना चाहता है, तो उसे यह बताना होगा कि जिस मकान मालिक को वह किराया दे रहा है, उससे उसका कोई पारिवारिक या अन्य संबंध है या नहीं। अभी तक HRA क्लेम करते समय किराए की जानकारी देना जरूरी होता है, लेकिन मकान मालिक से रिश्ते का खुलासा करना अनिवार्य नहीं था।

टैक्स एक्सपर्ट का मानना है कि इस नए नियम से फर्जी या बढ़ा-चढ़ाकर दिखाए गए किराया दावों पर रोक लगेगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और गलत दावों की पहचान आसान होगी।

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