कई लोगों को शेयरों को बेचने से लाखों रुपये का कैपिटल गेंस होता है। यह गेंस टैक्स के दायरे में आता है। नोएडा में रहने वाले सुजीत पांडेय को पिछले साल शेयरों को बेचने से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस हुआ था। वह एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। हालांकि, उनके पास एक घर पहले से है। वह जानने चाहते हैं कि वह इस गेंस का इस्तेमाल घर खरीदने के लिए कर उस पर एग्जेम्प्शन क्लेम कर सकते हैं? मनीकंट्रोल ने यह सवाल मुबंई के टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन से पूछा।
सेक्शन 54एफ के तहत एग्जेम्प्शन क्लेम करने की इजाजत
जैन ने कहा कि कोई इंडिविजुअल या HUF सेक्शन 54एफ के तहत किसी एसेट (रेजिडेंशियल हाउस को छोड़कर) के ट्रांसफर से हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर एग्जेम्प्शन क्लेम कर सकता है। शर्त यह है कि उसे तय समय के अंदर कैपिटल गेंस का इस्तेमाल घर खरीदने या घर बनवाने के लिए करना होगा। अगर कोई रेडी-टू-मूव-इन हाउस खरीदना चाहता है तो उसे सेल की तारीख के दो साल के अंदर ऐसा करना होगा। अगर वह खुद घर बनवाना चाहता है या अंडर-कंस्ट्रक्शन घर खरीदना चाहता है तो यह कंस्ट्रक्शन सेल के तीन साल के अंदर करना जरूरी है। अगर सेल से एक साल पहले घर खरीदा जाता है तो भी एग्जेम्प्शन क्लेम किया जा सकता है।
एग्जेम्प्शन के लिए 10 करोड़ रुपये की सीमा
उन्होंने कहा कि इस एग्जेम्प्शन के लिए 10 करोड़ रुपये की सीमा तय है। इसका मतलब है कि 10 लाख से ज्यादा के इनवेस्टमेंट पर सेक्शन 54एफ के तहत एग्जेम्प्शन क्लेम नहीं किया जा सकता। जिस अमाउंट पर एग्जेम्प्शन क्लेन करना है अगर उसका इस्तेमाल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख (इस साल 15 सितंबर) तक नहीं किया जाता है तो उसे 'कैपिटल गेंस अकाउंट स्कीम' के तहत खोले गए बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना होगा। इससे आप एग्जेम्प्शन के हकदार बने रहेंगे। बैंक अकाउंट में डिपॉजिट अमाउंट का इस्तेमाल बाद में तय समयसीमा के अंदर घर खरीदने के लिए किया जा सकता है।
टैक्सपेयर के नाम से एक से ज्यादा घर नहीं होना चाहिए
जैन ने कहा कि यह ध्यान में रखना जरूरी है कि सेक्शन 54एफ के तहत एग्जेम्प्शन तभी क्लेम किया जा सकता है जब टैक्सपेयर के नाम के एक से ज्यादा घर (उसे छोड़कर जिसे आप खरीदने जा रहे हैं) नहीं होगा। चूंकि पांडेय के पास पहले से एक ही घर है तो वह सेक्शन 54एफ के तहत कैपिटल गेंस पर एग्जेम्प्शन क्लेम कर सकते हैं।