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ITR Filing 2026: बिना सैलरी वाले लोग भी पा सकते हैं किराए पर टैक्स छूट! जानें सेक्शन 80GG का नियम और पूरा कैलकुलेशन

Non Salaried HRA Claim: IT Act के तहत वो भी लोग किराए पर टैक्स छूट ले सकते हैं जो जॉब नहीं करते है। इस छूट में एक तय सीमा होती है। भले ही आपका वास्तविक किराया कितना भी ज्यादा क्यों न हो, धारा 80GG के तहत आपको एक लिमिटेड अमाउंट की ही टैक्स छूट मिल सकती है

Curated By: Abhishek Guptaअपडेटेड Jun 02, 2026 पर 8:13 PM
ITR Filing 2026: बिना सैलरी वाले लोग भी पा सकते हैं किराए पर टैक्स छूट! जानें सेक्शन 80GG का नियम और पूरा कैलकुलेशन
किराए पर HRA डिडक्शन का दावा वही लोग कर सकते हैं जो IT Act की शर्तों को पूरा करते हों

ITR Filing Guide: अमूमन माना जाता है कि हाउस रेंट अलाउंस (HRA) पर टैक्स छूट का फायदा सिर्फ नौकरीपेशा लोगों को ही मिलता है, क्योंकि यह उनके सैलरी पैकेज का हिस्सा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप सैलरीड नहीं हैं यानी आप एक सेल्फ-एंप्लॉयड प्रोफेशनल, फ्रीलांसर, बिजनेसमैन हैं या आपकी कंपनी आपको HRA नहीं देती है तो भी आप अपने घर के किराए पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं?

आयकर अधिनियम की धारा 80GG और नए IT Act 2025 के तहत धारा 134 आपको यह खास सुविधा देती है। हालांकि, इस छूट का दावा करने के लिए आपको ओल्ड टैक्स रिजीम को चुनना होगा। आइए जानते हैं इसका पूरा गणित और जरूरी नियम।

Section 80GG के तहत टैक्स छूट के लिए जरूरी शर्तें

इस धारा के तहत किराए पर डिडक्शन का दावा वही लोग कर सकते हैं जो नीचे दी गई सभी शर्तों को पूरा करते हों:

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