ITR Filing Guide: अमूमन माना जाता है कि हाउस रेंट अलाउंस (HRA) पर टैक्स छूट का फायदा सिर्फ नौकरीपेशा लोगों को ही मिलता है, क्योंकि यह उनके सैलरी पैकेज का हिस्सा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप सैलरीड नहीं हैं यानी आप एक सेल्फ-एंप्लॉयड प्रोफेशनल, फ्रीलांसर, बिजनेसमैन हैं या आपकी कंपनी आपको HRA नहीं देती है तो भी आप अपने घर के किराए पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं?
