Income Tax: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का सीजन शुरू हो चुका है। कई लोग सोचते हैं कि ITR भरना सिर्फ टैक्स रिफंड पाने या औपचारिकता पूरी करने के लिए होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स विभाग के पास बैंक, नियोक्ता, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार और अन्य संस्थानों से मिलने वाला डेटा होता है। ऐसे में रिटर्न भरते समय छोटी सी गलती भी नोटिस, टैक्स डिमांड या रिफंड में देरी का कारण बन सकती है। इसलिए ITR फाइल करने से पहले कुछ जरूरी बातों की जांच करना बेहद जरूरी है।
