ITR Filing 2025: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR-1 (सहज) और ITR-4 (सुगम) फॉर्म की Excel यूटिलिटी जारी कर दी है। अब सैलरीड टैक्सपेयर्स, पेंशनर्स, फ्रीलांसर और छोटे कारोबारी वित्त वर्ष 2024-25 की इनकम का रिटर्न ऑफलाइन भरकर पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं।
यह यूटिलिटी आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल https://incometax.gov.in पर उपलब्ध है। यह टैक्सपेयर्स को बिना इंटरनेट के भी रिटर्न तैयार करने की सुविधा देती है।
कौन भर सकता है ITR-1 और ITR-4?
अब ऐसे टैक्सपेयर्स, जिनकी लिस्टेड इक्विटी शेयर्स से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ₹1.25 लाख तक है, वे इसे ITR-1 और ITR-4 में भी दिखा सकते हैं। यह पहले केवल ITR-2 में मुमकिन था।
Excel यूटिलिटी एक ऑफलाइन टूल है, जिसमें आप इनकम, डिडक्शन और टैक्स डिटेल भर सकते हैं। इसमें डेटा भरने के बाद JSON फाइल बनाकर उसे पोर्टल पर अपलोड किया जाता है।
Excel यूटिलिटी कैसे इस्तेमाल करें?
इनकम डिपार्टमेंट ने ITR-1 और ITR-4 भरने की डेडलाइन बढ़ा दी है। टैक्सपेयर्स इस बार 15 सितंबर 2025 तक रिटर्न फाइल कर सकेंगे। इससे पहले डेडलाइन अमूमन 31 जुलाई रहती थी।
रिटर्न फाइल करने से पहले फॉर्म 16, TDS सर्टिफिकेट, फॉर्म 26AS और AIS जैसी डिटेल्स तैयार रखें।
इनकम टैक्स फॉर्म्स 29 अप्रैल 2025 को नोटिफाई किए गए थे, लेकिन Excel यूटिलिटी में लगभग एक महीने की देरी हुई। विभाग के अनुसार, यह देरी "फॉर्म्स में स्ट्रक्चरल बदलाव और कंटेंट रिविजन" की वजह से हुई। इसके लिए अतिरिक्त टेक्निकल डेवलपमेंट और सिस्टम इंटीग्रेशन समय लगा।