Credit Cards

ITR-1 और ITR-4 यूटिलिटी जारी, रिटर्न फाइल करना होगा आसान; जानिए कैसे करें इस्तेमाल

ITR Filing 2025: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR-1 और ITR-4 की Excel यूटिलिटी जारी की है, जिससे टैक्सपेयर्स ऑफलाइन रिटर्न भर सकते हैं। इस बार कुछ नए बदलाव भी किए गए हैं और अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है।

अपडेटेड Jun 02, 2025 पर 3:03 PM
Story continues below Advertisement
Excel यूटिलिटी एक ऑफलाइन टूल है, जिसमें आप इनकम, डिडक्शन और टैक्स डिटेल भर सकते हैं।

ITR Filing 2025: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR-1 (सहज) और ITR-4 (सुगम) फॉर्म की Excel यूटिलिटी जारी कर दी है। अब सैलरीड टैक्सपेयर्स, पेंशनर्स, फ्रीलांसर और छोटे कारोबारी वित्त वर्ष 2024-25 की इनकम का रिटर्न ऑफलाइन भरकर पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं।

यह यूटिलिटी आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल https://incometax.gov.in पर उपलब्ध है। यह टैक्सपेयर्स को बिना इंटरनेट के भी रिटर्न तैयार करने की सुविधा देती है।

कौन भर सकता है ITR-1 और ITR-4?

  • ITR-1 (सहज): ₹50 लाख तक की आय वाले रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए, जिनकी आमदनी सैलरी, पेंशन, एक हाउस प्रॉपर्टी या ब्याज से होती है।
  • ITR-4 (सुगम): ₹50 लाख तक की प्रिजम्पटिव इनकम (सेक्शन 44AD, 44ADA, 44AE) वाले इंडिविजुअल्स, HUF और फर्म्स (LLP को छोड़कर) के लिए।


इस साल क्या नया है?

अब ऐसे टैक्सपेयर्स, जिनकी लिस्टेड इक्विटी शेयर्स से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ₹1.25 लाख तक है, वे इसे ITR-1 और ITR-4 में भी दिखा सकते हैं। यह पहले केवल ITR-2 में मुमकिन था।

Excel यूटिलिटी क्या है?

Excel यूटिलिटी एक ऑफलाइन टूल है, जिसमें आप इनकम, डिडक्शन और टैक्स डिटेल भर सकते हैं। इसमें डेटा भरने के बाद JSON फाइल बनाकर उसे पोर्टल पर अपलोड किया जाता है।

Excel यूटिलिटी कैसे इस्तेमाल करें?

  • https://incometax.gov.in से ITR-1 या ITR-4 Excel यूटिलिटी डाउनलोड करें।
  • Excel में Macros को Enable करें।
  • अपनी इनकम और टैक्स डिटेल भरें।
  • Validate बटन से जानकारी जांचें।
  • JSON फाइल जनरेट करें।
  • ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉगिन करके फाइल अपलोड करें।

ITR फाइल करने की डेडलाइन

इनकम डिपार्टमेंट ने ITR-1 और ITR-4 भरने की डेडलाइन बढ़ा दी है। टैक्सपेयर्स इस बार 15 सितंबर 2025 तक रिटर्न फाइल कर सकेंगे। इससे पहले डेडलाइन अमूमन 31 जुलाई रहती थी।

रिटर्न फाइल करने से पहले फॉर्म 16, TDS सर्टिफिकेट, फॉर्म 26AS और AIS जैसी डिटेल्स तैयार रखें।

इस बार देरी क्यों हुई?

इनकम टैक्स फॉर्म्स 29 अप्रैल 2025 को नोटिफाई किए गए थे, लेकिन Excel यूटिलिटी में लगभग एक महीने की देरी हुई। विभाग के अनुसार, यह देरी "फॉर्म्स में स्ट्रक्चरल बदलाव और कंटेंट रिविजन" की वजह से हुई। इसके लिए अतिरिक्त टेक्निकल डेवलपमेंट और सिस्टम इंटीग्रेशन समय लगा।

यह भी पढ़ें : ITR Filing 2025: 2 जून तक 54000 टैक्सपेयर्स ने फाइल किए रिटर्न, आईटीआर के बारे में जानें अपने हर सवाल का जवाब

हिंदी में शेयर बाजार स्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।