अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल नहीं किया है या आपको फाइल किए गए रिटर्न में किसी गलती का पता चलता है तो रिटर्न फाइल करने या इसे रिवाइज की अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2024 है। तय तारीख (31 जुलाई, 2024) के बाद फाइल किए गए रिटर्न को बिलेटेड रिटर्न कहा जाता है। इसे संबंधित एसेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर तक फाइल किया जा सकता है। रिटर्न को 31 दिसंबर तक ही रिवाइज भी किया जा सकता है। इस डेडलाइन तक दोनों काम नहीं करने पर पेनाल्टी चुकाना पड़ सकती है। कुछ मामलों में जेल सहित कानूनी कार्रवाई तक सामना करना पड़ सकता है।
