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Income Tax: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने या रिवाइज करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर, नहीं फाइल करने पर क्या होगा?

31 दिसंबर के बाद टैक्सपेयर्स के पास अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) 31 मार्च, 2025 तक फाइल करने का विकल्प है। इसमें अगर टैक्स लायबिलिटी है तो एडिशनल टैक्स पेनाल्टी लगती है। यह कुल बकाया टैक्स (सेस, सरचार्ज और इंटरेस्ट सहित) की 25 फीसदी होती है

Abhishek Anejaअपडेटेड Dec 27, 2024 पर 2:27 PM
Income Tax: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने या रिवाइज करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर, नहीं फाइल करने पर क्या होगा?
31 दिसंबर की डेडलाइन नजदीक आ गई है। यह इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने या रिवाइज करने का अंतिम मौका है।

अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल नहीं किया है या आपको फाइल किए गए रिटर्न में किसी गलती का पता चलता है तो रिटर्न फाइल करने या इसे रिवाइज की अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2024 है। तय तारीख (31 जुलाई, 2024) के बाद फाइल किए गए रिटर्न को बिलेटेड रिटर्न कहा जाता है। इसे संबंधित एसेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर तक फाइल किया जा सकता है। रिटर्न को 31 दिसंबर तक ही रिवाइज भी किया जा सकता है। इस डेडलाइन तक दोनों काम नहीं करने पर पेनाल्टी चुकाना पड़ सकती है। कुछ मामलों में जेल सहित कानूनी कार्रवाई तक सामना करना पड़ सकता है।

अपडेटेड रिटर्न की फाइलिंग

31 दिसंबर के बाद टैक्सपेयर्स के पास अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) 31 मार्च, 2025 तक फाइल करने का विकल्प है। इसमें अगर टैक्स लायबिलिटी है तो एडिशनल टैक्स पेनाल्टी लगती है। यह कुल बकाया टैक्स (सेस, सरचार्ज और इंटरेस्ट सहित) की 25 फीसदी होती है। इसलिए भारी पेनाल्टी चुकाने से बचने के लिए दिसंबर की डेडलाइन से पहले रिटर्न फाइस करना या रिवाइज करना जरूरी है।

अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं या आईटीआर रिवाइज कर रहे हैं तो आपको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा:

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