टैक्स और रुपये-पैसे से जुड़े ये काम 31 दिसंबर से पहले जरूर पूरा कर लें, बाद में नहीं आएगी कोई मुसीबत

अगर आपने जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन कराया है तो आपको 31 दिसंबर तक एनुअल रिटर्न फाइल करना होगा। इसी तरह अगर आपने अब तक फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आप 31 दिसंबर, 2024 तक बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं

अपडेटेड Dec 24, 2024 पर 3:24 PM
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जीएसटी टैक्सपेयर्स को 31 दिसंबर, 2024 तक फॉर्म GSTR9/9C फाइल कर देना होगा।

साल 2024 खत्म होने में कुछ दिन बचे हैं। साल 2025 दस्तक दे रहा है। नए साल की शुरुआत से पहले टैक्स और रुपये-पैसे से जुड़े कुछ काम पूरा कर लेना जरूरी है। हम आपको ऐसे कुछ कामों के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें आपको 31 दिसंबर से पहले पूरा कर लेना चाहिए।

1.GST का एनुअल रिटर्न और रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट (फॉर्म GSTR9/9C)

अगर आपने जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन कराया है तो आपको 31 दिसंबर तक एनुअल रिटर्न फाइल करना होगा।

-फॉर्म जीएसटीआर9: इस एनुअल रिटर्न में आपका पर्चेज, सेल्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट्स, रिफंड्स और डिमांड्स शामिल होंगे। ऐसे टैक्सपेयर्स जिनका टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 2 करोड़ रुपये तक है, उनके लिए जीएसटीआर9 फाइल करना ऑप्शनल है।


-फॉर्म जीएसटीआर 9सी: यह ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए अनिवार्य है, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से ज्यादा है। यह एक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है, जिसमें जीएसटीआर9 में घोषित वैल्यू को ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैच कराया जाता है।

उपर्युक्त फॉर्म्स फाइल नहीं करने से जीएसटी के नियमों के तहत पेनाल्टी चुकाना पड़ सकता है और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

2. बिलेटेड या रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न

अगर आपने फाइनेंशियर ईयर 2023-24 का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है या आपको पहले फाइल किए गए रिटर्न में किसी तरह की गलती का पता चला है तो आप 31 दिसंबर, 2024 तक बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं या पहले फाइल किए गए रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं।

आपको निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी:

-आईटीआर फाइलिंग या उसे रिवाइज करने के लिए विंडो काफी छोटा कर दिया गया है। इसका मतलब है कि 31 दिसंबर, 2024 के बाद पहले से फाइल रिटर्न को रिवाइज नहीं कर सकेंगे या FY24 का रिटर्न फाइल नहीं कर सकेंगे।

-इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने और रिटर्न में कम इनकम दिखाने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर पेनाल्टी लगा सकता है या दूसरी कानूनी कार्रवाई कर सकता है।

-आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉग-इन करना होगा। अपना आईटीआर फाइल करना होगा। फिर आपको याद कर 30 दिन के अंदर उसे ई-वेरिफाइ कर देना होगा।

3. फाइल किए गए ITR को वेरिफाइ करें

अगर आपने 31 दिसंबर, 2024 से पहले अपने आईटीआर को फाइल कर दिया है, लेकिन उसे वेरिफाइ नहीं किया है तो यह काम आपको पक्के तौर पर 31 दिसंबर, 2024 तक कर देना होगा। ऐसा नहीं करने पर आपको बाद में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है।

यह निम्नलिखित वजहों से जरूरी है:

-30 दिन के अंदर रिटर्न को वेरिफाइ नहीं करने पर रिटर्न फाइल करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे 'रिटर्न फाइल नहीं किया गया' मान लेता है।

-इस डेडलाइन को मिस करने का यह भी मतलह है कि आप बिलेटेड या रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने का मौका चूक जाते हैं।

ई-वेरिफाइ करने के लिए आप अपने आधार ओटीपी का इस्तेमाल कर सकते हैं या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं या हस्ताक्षर किया गया ITR-V को सीपीसी बेंगलुरु को स्पीड पोस्ट के जरिए भेज सकते हैं। आपको पोस्टल रिसीट को सुरक्षित रखना होगा क्योंकि यह सब्मिशन का प्रूफ होगा।

4. अपने UPI ID को एक्टिव रखें

अगर आपने अपने यूपीआई आईडी से बीते एक साल में कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया है तो इसे डिएक्टिवेट किया जा सकता है। नवंबर 2023 में पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने बैंकों और पेटीएम और गूगल पे जैसे थर्ड पार्टी ऐप को ऐसे इनएक्टिव यूपीआई आईडी को डिएक्टिवेट करने को कहा था जिसमें पिछले एक साल में कोई फाइनेंशियल या नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। फ्रॉड और अनअथॉराइज्ड ट्रांजेक्शन पर रोक लगाने के लिए ऐसा किया गया था।

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ऊपर बताए गए कामों को डेडलाइन से पहले पूरा करना जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर पेनाल्टी लग सकती है। इससे आपके फाइनेंशियल कामकाज व्यवस्थित रहेंगे। इससे आपको बाद में किसी तरह के दबाव का सामना नहीं करना पड़ेगा।

(लेखक सीए हैं और पर्सनल फाइनेंस खासकर इनकम टैक्स से जुड़े मामलों के एक्सपर्ट हैं)

Abhishek Aneja

Abhishek Aneja

First Published: Dec 24, 2024 3:13 PM

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