Travel Plan : साल के अंत में है छुट्टियों की प्लानिंग तो ऐसे करें बुकिंग, GST 2.0 से मिलेगा बड़ा फायदा

GST 2.0 : अगर जरूरी ना हो तो प्रीमियम एयर ट्रेवल से बचें। 22 सितंबर 2025 से, बिजनेस, प्रीमियम इकोनॉमी या फर्स्ट क्लास फ्लाइट टिकटों पर GST बढ़ कर 18 फीसदी हो जाएगा, जो पहले 12 फीसदी था। यानी बिजनेस टिकट जो पहले से ही मंहगा था वह और ज्यादा महंगा हो जाएगा

अपडेटेड Sep 06, 2025 पर 10:31 AM
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अगर आप टिकट कैंसल भी करना चाहते हैं और आपने पुरानी 12 फीसदी GST के साथ टिकट बुक किया और बाद में कैंसिल किया, तो एयरलाइन को उतना ही GST वापस करना होगा

Travel Plan : साल के अंत में छुट्टियों की प्लानिंग कर रहे हैं तो अब उसमें GST 2.0 को भी शामिल कर लें। GST में बदलाव ने ट्रैवल का पूरा गणित बदल दिया है। इससे होटल औऱ एयर ट्रैवल सब पर असर होगा। कुछ बातों ख्याल रखें तो आप अपनी यात्रा किफायती कर सकते हैं। बजट में ट्रैवल करने वालों के लिए GST 2.0 में अच्छी खबर है। अब 7,500 रुपए प्रति रात तक के होटल रूम्स पर सिर्फ 5 फीसदी GST लगेगा। पहले GST 12 फीसदी था। 7,500 रुपए से ज्यादा के कमरों पर 18 फीसदी GST लगेगा।

इसका मतलब है, अगर आप ₹7,000 का कमरा बुक करते हैं, तो पहले ₹840 GST देना पड़ता था, लेकिन अब ये सिर्फ ₹350 ही लगेगा। इससे आपको रोज ₹490 की बचत होगी। कुल किराया 7,350 रुपए होगा । लेकिन इसके मुकाबले अगर आप 8000 पर नाइट का कमरा बुक कराते हैं तो इसके उपर आपको ₹1,440 रुपया GST में देना होगा। कुल किराया 9,440 होगा। यानी आपने तो सिर्फ 1000 रुपए मंहगे कमरे को चुना लेकिन आपको 2000 से ज्यादा मंहगा पड़ा। तो पहली समझदारी है हमेशा होटल का किराया 7500 से कम चुने।

दूसरी सलाह है अगर जरूरी ना हो तो प्रीमियम एयर ट्रेवल से बचें। 22 सितंबर 2025 से, बिजनेस, प्रीमियम इकोनॉमी या फर्स्ट क्लास फ्लाइट टिकटों पर GST बढ़ कर 18 फीसदी हो जाएगा, जो पहले 12 फीसदी था। यानी बिजनेस टिकट जो पहले से ही मंहगा था वह और ज्यादा महंगा हो जाएगा।


लेकिन फिर भी अगर आपको प्रीमियम ट्रैवल करना ही है तो 22 सितंबर से पहले टिकट बुक कर लें। क्योंकि भले ही यात्रा 22 सितंबर के बाद की हो, लेकिन पहले बुक करने पर पुराना GST रेट 12 फीसदी ही लगेगा। अगर आप इकोनॉमी यात्री हैं तो आपका GST 5 फीसदी ही बना रहेगा।

अगर आप टिकट कैंसल भी करना चाहते हैं और आपने पुरानी 12 फीसदी GST के साथ टिकट बुक किया और बाद में कैंसिल किया, तो एयरलाइन को उतना ही GST वापस करना होगा। बाद में टैक्स रेट बदलने से आपकी रिफंड राशि प्रभावित नहीं होगी।

MoneyControl News

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First Published: Sep 06, 2025 10:31 AM

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