वह समय आ गया है, जब तय करना होगा कि इनकम टैक्स की नई और पुरानी रीजीम में आप किसका इस्तेमाल करेंगे। नया वित्त वर्ष शुरू होने में कुछ हफ्ते बचे हैं। 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो जाएगा। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो आपको टैक्स-सेविंग्स इनवेस्टमेंट करना होगा। अगर आप नई रीजीम का इस्तेमाल करने वाले हैं तो आपको टैक्स-सेविंग्स इनवेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह बात ध्यान में रखना होगा कि अब इनकम टैक्स की नई रीजीम डिफॉल्ट रीजीम हो गई है। इसका मतलब है कि जब तक कोई इंडिविजुअल टैक्सपेयर पुरानी रीजीम को सेलेक्ट नहीं करता है उसके टैक्स का कैलकुलेशन नई रीजीम के हिसाब से होगा।