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Income tax: इनकम टैक्स की नई रीजीम में आसान है टैक्स का कैलकुलेशन, जानिए कितना बनेगा आपका टैक्स

Income tax New regime: अगर आप इनकम टैक्स की नई रीजीम का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो टैक्स के कैलकुलेश में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। नई रीजीम में सिर्फ दो तरह का डिडक्शन मिलता है। पहला, 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिक्शन। दूसरा, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD(2) के तहत एंप्लॉयर के एनपीएस में कंट्रिब्यूशन पर डिडक्शन

अपडेटेड Apr 02, 2025 पर 4:43 PM
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वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2025 को नई रीजीम में सालाना 12 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स-फ्री करने का ऐलान किया था।

इनकम टैक्स की नई रीजीम से जुड़े नए नियम 1 अप्रैल से लागू हो गए हैं। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2025 को नई रीजीम में सालाना 12 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स-फ्री करने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि नौकरी करने वाले लोगों को सालाना 12.75 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स नहीं चुकाना होगा। इस ऐलान ने करोड़ों टैक्सपेयर्स को खुश कर दिया था। दरअसल, नई रीजीम में इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स की दिलचस्पी बढ़ी है। इसकी वजह यह है कि इसका स्ट्रक्चर काफी आसान है। वित्तमंत्री ने 1 फरवरी को पेश बजट में इसके टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया था, जिससे टैक्सपेयर्स के लिए काफी फायदेमंद हो गया है।

नई रीजीम में सिर्फ दो डिडक्शन मिलते हैं

अगर आप इनकम टैक्स की नई रीजीम (Income Tax new regime) का इस्तेमाल करते हैं तो आप आसानी से अपनी इनकम पर टैक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, यह जान लेना जरूरी है कि नई रीजीम में सिर्फ दो तरह का डिडक्शन मिलता है। पहला, 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिक्शन। दूसरा, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD(2) के तहत एंप्लॉयर के एनपीएस में कंट्रिब्यूशन पर डिडक्शन। इस सेक्शन के तहत एंप्लॉयर एंप्लॉयी के एनपीएस अकाउंट में बेसिक सैलरी (प्लस डीए) का 14 फीसदी तक कंट्रिब्यूशन कर सकता है।


ग्रॉस इनकम से डिडक्शन के बाद टैक्सबेल इनकम

मान लीजिए आप नौकरी करते हैं और आपकी सालाना इनकम 20 लाख रुपये है। हम यह भी मान लेते हैं कि आपका एंप्लॉयर आपके एनपीएस अकाउंट में कोई कंट्रिब्यूशन नहीं करता है। ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ 75,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेगा। इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में अब भी सिर्फ 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। नई रीजीम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए सरकार ने इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर 75,000 कर दिया है।

पहले 4 लाख रुपये पर नहीं लगेगा टैक्स

अब नई रीजीम के नए टैक्स स्लैब के बारे में जान लेना जरूरी है। इसमें 4 लाख रुपये की इनकम पर टैक्स जीरो है। 4 लाख से 8 लाख रुपये की इनकम पर 5 फीसदी टैक्स लगता है। 8 से 12 लाख रुपये की इनकम पर टैक्स 10 फीसदी, 12 से 16 लाख रुपये पर टैक्स 15 फीसदी, 16 से 20 लाख रुपये की इनकम पर टैक्स 20 फीसदी, 20 से 24 लाख रुपये की इनकम पर टैक्स 25 फीसदी और 24 लाख रुपये से ज्यादा इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगता है।

tax new regime

बाद की इनकम पर ऐसे करें टैक्स का कैलकुलेशन

आपको सबसे पहले अपनी 20 लाख रुपये की सैलरी से 75,000 रुपये घटाने होंगे। इसके बाद आपकी टैक्सेबल इनकम 19.25 लाख रुपये होगी। अब आपकी इनकम के पहले 4 लाख रुपये पर जीरो टैक्स लगेगा। 4 से 8 लाख रुपये की इनकम पर 5 फीसदी के हिसाब से 20,000 रुपये टैक्स लगेगा। आपकी 8 से 12 लाख रुपये की इनकम पर 10 फीसदी टैक्स लगेगा। इस हिसाब से इस 4 लाख रुपये की इनकम पर 10 फीसदी के रेट से आपका टैक्स 40,000 रुपये होगा। फिर, 12 से 16 लाख रुपये की इनकम पर टैक्स का रेट 15 फीसदी है। इस हिसाब से इस 4 लाख रुपये पर आपका टैक्स 60,000 रुपये बनेगा। 16 से 20 लाख रुपये की इनकम पर टैक्स 20 फीसदी है। इस हिसाब से आपकी बची हुई 3.25 लाख रुपये की इनकम पर 20 फीसदी के हिसाब से 65,000 रुपये टैक्स बनेगा।

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कुल टैक्स में सेस भी जोड़ना होगा

इस तरह आपका कुल टैक्स 1.85 लाख रुपये (20,000+40,000+60,000+65,000) बनेगा। इस टैक्स पर आपको 4 फीसदी सेस भी देना होगा। यह 7,400 रुपये होगा। इसे जोड़ने के बाद आपका कुल टैक्स 1,92,400 रुपये होगा। यह सिर्फ एक उदाहरण है। इस उदाहरण के आधार पर आप अपनी इनकम पर टैक्स का कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। आपको सिर्फ टैक्स स्लैब का ध्यान रखना है। अगर किसी टैक्सपेयर्स की सैलरी 23 लाख रुपये है तो उसे 20 से 24 लाख पर 25 फीसदी टैक्स के हिसाब से भी टैक्स का कैलकुलेशन करना होगा।

Rakesh Ranjan

Rakesh Ranjan

First Published: Apr 02, 2025 4:28 PM

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