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Income Tax: टैक्सपेयर्स को अब अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए मिलेगा ज्यादा टाइम

Income Tax: अपडेटेड रिटर्न फाइल कर देने से टैक्सपेयर नॉन-कंप्लायंस से बच जाता है, लेकिन तय समय पर इनकम टैक्स रिटर्न सही तरह से फाइल करना हमेशा ठीक होता है। इससे गैर-जरूरी पेनाल्टी या इंटरेस्ट नहीं चुकाना पड़ता है

Abhishek Anejaअपडेटेड Feb 12, 2025 पर 3:58 PM
Income Tax: टैक्सपेयर्स को अब अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए मिलेगा ज्यादा टाइम
अपडेटेड आईटीआर फाइलिंग की सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए बकाया टैक्स पर अतिरिक्त टैक्स चुकाना पड़ता है।

सरकार ने फाइनेंस एक्ट, 2022 में अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) की शुरुआत की थी। इसके साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज करने का टाइम काफी घट गया था। लेकिन, अपडेटेड आईटीआर फाइलिंग की सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए बकाया टैक्स पर अतिरिक्त टैक्स चुकाना पड़ता है। सवाल है कि अपडेटेड आईटीआर क्या है?

अगर आप अंतिम तारीख तक आईटीआर (ITR) फाइल करने से चूक जाते हैं या आपके तरफ से फाइल आईटीआर में किसी तरह की गड़बड़ी है या आपको ऐसा लगता है कि आपने अपनी जितनी इनकम घोषित की है वह आपकी वास्तविक इनकम से कम है तो आप ITR-U फॉर्म में अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस नहीं भेजेगा और आप पेनाल्टी के रूप में ज्यादा पैसे चुकाने से बच जाएंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फाइनेंशियर ईयर 2019-20 और बाद के सालों का अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म ITR-U नोटिफाइ कर दिया है।

कोई टैक्सपेयर कब अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है?

फाइनेंस एक्ट, 2022 में कुछ खास स्थितियों में अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की इजाजत दी गई। फाइनेंस एक्ट 2025 में अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए टाइम की लिमिट बढ़ा दी गई है और नई शर्तें लागू कर दी गई हैं:

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