New Labour Codes: केंद्र सरकार के चार नए लेबर कोड 21 नवंबर से लागू हो गए। इन कोड्स ने अब तक मौजूद 29 अलग-अलग श्रम कानूनों की जगह ले ली है। इन बदलावों का मकसद भारत के लेबर फ्रेमवर्क को आधुनिक बनाना है। इससे कंपनियों के लिए नियम सरल होंगे। ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को सुरक्षा और फायदे उपलब्ध कराने की राह खुलेगी। इसमें फिक्स्ड-टर्म, कॉन्ट्रैक्ट, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स भी शामिल हैं।
