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अब सैलरीड टैक्सपेयर्स को TDS और TCS क्रेडिट क्लेम करने में होगी आसानी, CBDT ने इनकम टैक्स के नियमों में किया संशोधन

अगले फाइनेंशियल ईयर से ऐसे एंप्लॉयीज जिन्हें सैलरी के अलावा दूसरे स्रोत से इनकम होती है, उन्हें नए फॉर्म 12BAA सब्मिट करना होगा। CBDT ने 15 अक्टूबर, 2024 को यह फॉर्म जारी कर दिया है। वे इस फॉर्म के जरिए अपने एंप्लॉयर को काटे गए टीडीएस और टीसीएस के बारे में बता सकेंगे

MoneyControl Newsअपडेटेड Oct 18, 2024 पर 3:01 PM
अब सैलरीड टैक्सपेयर्स को TDS और TCS क्रेडिट क्लेम करने में होगी आसानी, CBDT ने इनकम टैक्स के नियमों में किया संशोधन
अब मातापिता अपने नाबालिग बच्चों के लिए भी टीसीएस क्रेडिट क्लेम कर सकेंगे।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सैलेरीड टैक्सपेयर्स के टीसीएस और टीडीएस क्रेडिट क्लेम करने के नियमों को आसान बना दिया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने इसके लिए इनकम टैक्स के नियमों से संशोधन किए हैं। इस संशोधन के बाद मातापिता अपने नाबालिग बच्चों के लिए भी टीसीएस क्रेडिट क्लेम कर सकेंगे। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

CBDT ने फॉर्म 12बीएए जारी किया

अगले फाइनेंशियल ईयर से ऐसे एंप्लॉयीज जिन्हें सैलरी के अलावा दूसरे स्रोत से इनकम होती है, उन्हें नए फॉर्म 12BAA सब्मिट करना होगा। CBDT ने 15 अक्टूबर, 2024 को यह फॉर्म जारी कर दिया है। सीबीडीटी ने कहा है कि इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 192 के सब-सेक्शन (2बी) में संशोधन किया गया है। इससे सैलरीड टैक्सपेयर्स टैक्स डिडक्शन का फायदा उठा सकेंगे।

एंप्लॉयीज फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में बता सकेंगे

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