इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सैलेरीड टैक्सपेयर्स के टीसीएस और टीडीएस क्रेडिट क्लेम करने के नियमों को आसान बना दिया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने इसके लिए इनकम टैक्स के नियमों से संशोधन किए हैं। इस संशोधन के बाद मातापिता अपने नाबालिग बच्चों के लिए भी टीसीएस क्रेडिट क्लेम कर सकेंगे। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।
