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Income Tax Portel: इनकम टैक्स रिफंड पाने का आखिरी मौका, जानिए चूकने पर क्या होगा

Income Tax Portel: 31 दिसंबर टैक्सपेयर्स के लिए बेहद अहम है। यही बिलेटेड और रिवाइज्ड ITR फाइल करने और इनकम टैक्स रिफंड क्लेम करने का आखिरी मौका है। जानिए यह डेडलाइन चूकने पर क्या परेशानी होगी।

Edited By: Suneel Kumarअपडेटेड Dec 31, 2025 पर 3:01 PM
Income Tax Portel: इनकम टैक्स रिफंड पाने का आखिरी मौका, जानिए चूकने पर क्या होगा
31 दिसंबर के बाद लेट ITR और रिफंड दोनों का रास्ता बंद हो जाता है।

Income Tax Portel: साल का आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर सिर्फ छुट्टियों और सेलिब्रेशन का नहीं होता। यह उन टैक्सपेयर्स के लिए बेहद अहम तारीख है, जिन्होंने अब तक अपना Income Tax Return (ITR) फाइल नहीं किया है। जो लोग तय समय सीमा चूक गए थे, उनके लिए यह 2024-25 के लिए बिलेटेड या रिवाइज्ड ITR दाखिल करने का आखिरी मौका है। इसी दिन तक वे अपना बकाया टैक्स रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं।

31 दिसंबर के बाद क्या बदल जाएगा

टैक्सपेयर्स के लिए 31 दिसंबर 2025 तक Income Tax Portel पर बिलेटेड और रिवाइज्ड ITR फाइल करना अनिवार्य है। इसके बाद सिर्फ ITR-U फाइल करने का विकल्प बचेगा, जिसमें कई तरह की पाबंदियां होती हैं। यह आखिरी मौका है, जब बिना अतिरिक्त पेनल्टी या गंभीर नतीजों के रिटर्न में सुधार किया जा सकता है और रिफंड क्लेम किया जा सकता है।

जिस फाइनेंशियल ईयर का समापन हो रहा है, उसका ITR 31 दिसंबर तक फाइल किया जा सकता है। यही आखिरी तारीख है, जब पिछले साल का कोई भी रिफंड मांगा जा सकता है।

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