Income tax refund: PAN कार्ड के जरिए आसानी से चेक करें ITR रिफंड स्टेटस, यहां जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

Income tax refund: ITR फाइल करने के बाद अगर आपका रिफंड पेंडिंग है, तो आप इसे PAN नंबर से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। e-Filing और NSDL-TIN पोर्टल पर स्टेप-बाय-स्टेप तरीका उपलब्ध है। देरी की वजह और रिफंड दोबारा जारी कराने की प्रक्रिया भी आसानी से देखी जा सकती है। जानिए पूरी डिटेल।

अपडेटेड Nov 25, 2025 पर 3:07 PM
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इनकम टैक्स रिटर्न e-Verify होने के बाद आम तौर पर 4-5 हफ्तों में रिफंड मिल जाता है।

Income tax refund: बहुत से टैक्सपेयर्स अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के बाद रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। वे अब अपने PAN नंबर के जरिए ऑनलाइन ही रिफंड का स्टेटस देख सकते हैं। यह सुविधा इनकम टैक्स विभाग के e-Filing पोर्टल (FO पोर्टल) और NSDL-TIN वेबसाइट पर उपलब्ध है।

रिफंड स्टेटस चेक करना क्यों जरूरी है?

जब आप सालभर में जितना टैक्स भरते हैं, वह आपकी असली टैक्स देनदारी से ज्यादा हो जाता है, तो इनकम टैक्स विभाग वही अतिरिक्त पैसा आपको रिफंड के रूप में वापस कर देता है। जैसे कि TDS, एडवांस टैक्स या सेल्फ-असेसमेंट टैक्स।


रिटर्न e-Verify होने के बाद आम तौर पर 4-5 हफ्तों में रिफंड मिल जाता है। देरी होने पर ऑनलाइन ट्रैक करना जरूरी हो जाता है।

e-Filing पोर्टल पर PAN से रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें

  • आधिकारिक e-Filing पोर्टल खोलें।
  • PAN, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉग इन करें।
  • e-File से Income Tax Returns फिर View Filed Returns पर जाएं।
  • सही Assessment Year चुनकर ‘View Details’ क्लिक करें।
  • यहां आपका रिफंड स्टेटस, रिफंड की रकम, पेमेंट मेथड दिखेगी। अगर रिफंड मिल चुका है, तो क्रेडिट डेट भी दिखेगी।

NSDL-TIN से रिफंड स्टेटस देखने का तरीका

  • रिफंड ट्रैकिंग पेज खोलें।
  • PAN और Assessment Year भरें।
  • Proceed क्लिक करें और रिफंड की स्थिति देखें।
  • रकम, पेमेंट मेथड (चेक या NEFT) सहित।

रिफंड में देरी होने की आम वजहें

इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक, रिफंड रुकने या देरी होने के कई कारण हो सकते हैं।

  • PAN आधार से लिंक नहीं है।
  • बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेट नहीं है।
  • IFSC कोड गलत है।
  • बैंक अकाउंट बंद हो चुका है।
  • ITR में गलती है या AO के पास भेजा गया है।
  • बैंक अकाउंट का नाम PAN/Aadhaar से मैच नहीं कर रहा।

रिफंड में ज्यादा देरी पर क्या करें

  • e-Filing पोर्टल पर लॉग इन कर View Filed Returns में नोटिफिकेशन चेक करें।
  • अगर गलत बैंक जानकारी के कारण रिफंड असफल हुआ है, तो:
  • Services → Refund Re-issue → Refund Re-issue Request सबमिट करें।

ITR स्टेटस के प्रकार

1. Submitted and pending electronic verification: ITR फाइल हो चुका है, लेकिन e-Verify नहीं किया गया, या ITR-V CPC तक नहीं पहुंचा है।

2. Successfully e-verified: ITR फाइल और e-Verify हो चुका है, लेकिन अभी प्रोसेस नहीं हुआ।

3. Processed: ITR सफलतापूर्वक प्रोसेस हो चुका है।

4. Defective: ITR में गलती या जरूरी जानकारी की कमी है, इसलिए विभाग ने इसे डिफेक्टिव घोषित किया है।

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