Income tax refund: बहुत से टैक्सपेयर्स अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के बाद रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। वे अब अपने PAN नंबर के जरिए ऑनलाइन ही रिफंड का स्टेटस देख सकते हैं। यह सुविधा इनकम टैक्स विभाग के e-Filing पोर्टल (FO पोर्टल) और NSDL-TIN वेबसाइट पर उपलब्ध है।
रिफंड स्टेटस चेक करना क्यों जरूरी है?
जब आप सालभर में जितना टैक्स भरते हैं, वह आपकी असली टैक्स देनदारी से ज्यादा हो जाता है, तो इनकम टैक्स विभाग वही अतिरिक्त पैसा आपको रिफंड के रूप में वापस कर देता है। जैसे कि TDS, एडवांस टैक्स या सेल्फ-असेसमेंट टैक्स।
रिटर्न e-Verify होने के बाद आम तौर पर 4-5 हफ्तों में रिफंड मिल जाता है। देरी होने पर ऑनलाइन ट्रैक करना जरूरी हो जाता है।
e-Filing पोर्टल पर PAN से रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें
NSDL-TIN से रिफंड स्टेटस देखने का तरीका
रिफंड में देरी होने की आम वजहें
इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक, रिफंड रुकने या देरी होने के कई कारण हो सकते हैं।
रिफंड में ज्यादा देरी पर क्या करें
1. Submitted and pending electronic verification: ITR फाइल हो चुका है, लेकिन e-Verify नहीं किया गया, या ITR-V CPC तक नहीं पहुंचा है।
2. Successfully e-verified: ITR फाइल और e-Verify हो चुका है, लेकिन अभी प्रोसेस नहीं हुआ।
3. Processed: ITR सफलतापूर्वक प्रोसेस हो चुका है।
4. Defective: ITR में गलती या जरूरी जानकारी की कमी है, इसलिए विभाग ने इसे डिफेक्टिव घोषित किया है।