Income Tax Refund: इस साल कई टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) रिफंड मिलने में उम्मीद से ज्यादा समय लग रहा है। यही कारण है कि ज्यादातर टैक्सपेयर्स परेशान है। काफी टैक्सपेयर्स का कहना है कि जुलाई मे ही आईटीआर सबमिट करने के बावजूद उनका इनकम टैक्स रिफंड नवंबर तक नहीं आया है। हालांकि, इसके लिए इनकम टैक्स विभाग पहले ही कह चुका है कि वेरिफिकेशन में दिक्कतें, प्रोसेसिंग में देरी और बैंक डिटेल्स में गड़बड़ी के कारण टैक्सपेयर्स को रिफंड मिलने में देरी हो रही है। ऐसे में अगर आपका रिफंड अभी तक नहीं आया है, तो सबसे आसान तरीका है कि आप अपने PAN कार्ड की मदद से ऑनलाइन रिफंड स्टेटस चेक करें। इससे टैक्सपेयर्स को यह समझने में आसानी होती है कि रिफंड कहां अटका है और आगे क्या करना चाहिए।
कब मिलता है इनकम टैक्स रिफंड?
टैक्सपेयर्स को तब रिफंड मिलना शुरू होता है, जब इनकम टैक्स विभाग यह पाता है कि आपने साल भर में जितना टैक्स भरा, वह आपकी असल टैक्स देनदारी से ज्यादा था। यह स्थिति अक्सर तब बनती है जब TDS या TCS जरूरत से ज्यादा काट लिया गया हो। एडवांस टैक्स ज्यादा भर दिया गया हो। या रिटर्न भरते समय डिडक्शन और छूटों के बाद टैक्स कम निकल रहा हो। ऐसे मामलों में एक्स्ट्रा अमाउंट टैक्सपेयर को वापस कर दिया जाता है।
क्यों हो रही है रिफंड में देरी?
रिफंड लेट होने की सबसे आम वजह है कि बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेट न होना, जो अब अनिवार्य है।
बैंक अकाउंट में दिया गया नाम PAN से मेल नहीं खाता तो देरी होती है। IFSC कोड गलत या पुराना है। बैंक अकाउंट बंद या इनएक्टिव है। PAN और आधार लिंक नहीं हैं या ITR में किसी आय, TDS, डिडक्शन या अन्य जानकारी में मिसमैच है। CPC यानी सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर को अगर किसी भी जानकारी में गड़बड़ी मिलती है, तो वह एक्स्ट्रा जांच करता है, जिससे रिफंड का समय बढ़ जाता है।
PAN से कैसे चेक करें ITR रिफंड स्टेटस?
टैक्सपेयर अपने रिफंड का स्टेटस इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर आसानी से देख सकते हैं।
स्टेप 1: https://www.incometax.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2: PAN, पासवर्ड और OTP की मदद से लॉगइन करें।
स्टेप 3: e-File → Income Tax Returns → View Filed Returns पर क्लिक करें।
स्टेप 4: यहां आपके सभी असेसमेंट ईयर के रिटर्न के साथ रिफंड की स्थिति दिखाई देगी—प्रोसेस्ड, जारी या पेंडिंग।
अगर रिफंड CPC द्वारा भेज दिया गया है, तो TIN-NSDL वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं।
https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refund-status-pan.html
यहां PAN और असेसमेंट ईयर डालकर पता चलेगा कि रिफंड—भेजा गया है, लौट आया, फेल हुआ या बैंक डिटेल्स गलत होने के कारण रीइश्यू के लिए रुका है। ITR फाइल करने के बाद रिफंड आने में कितना समय लगता है? रिफंड प्रोसेसिंग तभी शुरू होती है जब ITR सफलतापूर्वक ई-वेरीफाई हो जाए। सामान्य तौर पर 4–5 हफ्तों के अंदर रिफंड आता है। यदि इससे अधिक समय लगे, तो पोर्टल पर रिफंड स्टेटस चेक करें। ITR में किसी भी मिसमैच की जांच करें। साथ ही डिपार्टमेंट के कोई भी नोटिस को मिस न करें।