Income Tax Refund: क्या अब तक आपका रिफंड नहीं आया है? जानिए आपको क्या करना चाहिए

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नया पोर्टल लॉन्च करने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग जल्द होने लगी है। हालांकि, ज्यादा अमाउंट के रिफंड में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। फिर भी, अगर अब तक रिफंड का पैसा आपको नहीं मिला है तो आपको कुछ चीजें चेक कर लेना चाहिए

अपडेटेड Sep 23, 2024 पर 4:29 PM
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अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफाइ नहीं किया है तो आपको तुरंत इसे वेरिफाइ कर देना चाहिए। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन यह काम कर सकते हैं।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को रिफंड इश्यू कर दिए हैं। लेकिन, कुछ टैक्सपेयर्स अब भी रिफंड आने का इंतजार कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों खासकर इनकम टैक्स का नया पोर्टल लॉन्च लॉन्च होने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग में काफी कम समय लग रहा है। ऐसे आईटीआर जिनमें रिफंड नहीं है, उनकी प्रोसेसिंग तो कुछ ही घंटों में हो जाती है। लेकिन, ज्यादा रिफंड अमाउंट वाले मामलों में ज्यादा समय लगता है। कुछ मामलों में तो कुछ महीनों का समय लग सकता है।

अगर आपका रिफंड (Income Tax Refund) अब तक नहीं आया है तो इसकी वजह प्रोसेसिंग में देर हो सकती है। यह भी हो सकता है कि आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस नहीं देखा होगा, जिसमें आपको रिटर्न में गलती को ठीक करने के लिए कहा गया होगा। रिफंड का इंतजार कर रहे टैक्सपेयर्स निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं:

1. अपने इनकम टैक्स अकाउंट में लॉग-इन करें। आप पैन का इस्तेमाल लॉग-इन आईडी के रूप में कर सकते हैं। आप अपने नेट-बैंकिंग अकाउंट के जरिए भी इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉग-इन कर सकते हैं।


2. अपने इनकम टैक्स रिटर्न का स्टेटस चेक करें। अगर अब तक यह प्रोसेस नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि आपको और कुछ समय इंतजार करना होगा।

3. अगर आपका रिटर्न प्रोसेस हो गया है तो इसका मतलब है कि रिफंड का पैसा कुछ दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आ जाना चाहिए।

4. अगर आपको यह मैसेज दिखता है-'बैंक वैलिडेशन की वजह से रिफंड फेल्ड' तो इसका मतलब है कि आपको अपने बैंक अकाउंट को वैलिडेट करना होगा।

5. अगर आपको सेक्शन 143(1) के तहत इंटिमेंशन मिला है और रिफंड आपकी तरफ से किए गए दावे से कम है तो इसका मतलब है कि कुछ डिडक्शन को रिजेक्ट किया गया है या कोई टैक्स क्रेडिट आपके 26एएस में उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में जानकारी को सही करने के बाद आपको रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट फाइल करना होगा। आप मदद के लिए अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स एडवाइजर से बातचीत कर सकते हैं।

6. अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफाइ नहीं किया है तो आपको तुरंत इसे वेरिफाइ कर देना चाहिए। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन यह काम कर सकते हैं। अगर आपने रिटर्न फाइल करने के 30 दिन के अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) को हस्ताक्षर किया गया आईटीआर-V भेजा है और स्टेटस को अपडेट नहीं किया गया है तो आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर शिकायत करनी होगी। आईटीआर फाइलिंग प्रोसेस को तभी पूरा माना जाता है जब उसे वेरिफाइ कर दिया गया है। अगर आपने आईटीआर फाइल करने के 30 दिन के अंदर वेरिफाइ नहीं करते हैं तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा।

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ऊपर बताए गए कदमों से आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि रिफंड से जुड़ी दिक्कत दूर हो गी है और अब आपका रिफंड जल्द प्रोसेस हो जाएगा।

(लेखक सीए हैं। वह पर्सनल फाइनेंस खासकर इनकम टैक्स से जुड़े मामलों के एक्सपर्ट हैं)

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