इनकम टैक्स (Income Tax) की नई और पुरानी रीजीम में से आपने किसी एक को सेलेक्ट कर लिया है? अगर अब तक नहीं किया है तो इसे जल्द सेलेक्ट करना ठीक रहेगा। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020 में इनकम टैक्स की नई रीजीम की शुरुआत की थी। इसमें टैक्स के रेट्स कम हैं। लेकिन, इसमें सेक्शन 80सी के तहत टैक्स डिडक्शन की इजाजत नहीं है। टैक्सपेयर दोनों में से किसी एक रीजीम को सेलेक्ट कर सकता है। इस साल पेश बजट में वित्तमंत्री ने एक बड़ा ऐलान यह किया कि FY24 से नई टैक्स रीजीम को डिफॉल्ट रीजीम बना दिया। इसका मतलब है कि जो टैक्सपेयर्स ओल्ड रीजीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन्हें इसके बारे में बताना होगा। नहीं बताने पर यह माना जाएगा कि टैक्सपेयर नई रीजीम का इस्तेमाल करेगा।
