Get App

Income Tax Return: क्या 15 सितंबर की डेडलाइन आगे बढ़ेगी? लेट फाइल करने पर लगेगी पेनाल्टी

Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख 15 सितंबर 2025 है। अब टैक्सपेयर्स के पास रिटर्न फाइल करने के लिए छह दिन का समय बचा है। जब रिटर्न फाइल करने के लिए कम टाइम बचता है तो टैक्स पोर्टल पर सेशन टाइमआउट, वेरिफिकेशन एरर और डेटा मिस्टमैच जैसी गड़बड़ियां होने लगती है

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 10, 2025 पर 1:42 PM
Income Tax Return: क्या 15 सितंबर की डेडलाइन आगे बढ़ेगी? लेट फाइल करने पर लगेगी पेनाल्टी
Income Tax: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख 15 सितंबर 2025 है।

Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने का सीजन इस बार टैक्सपेयर्स के लिए मुश्किलों भरा साबित हो रहा है। फॉर्म और यूटिलिटी देर से जारी होने के कारण लोगों के पास रिटर्न फाइल करने का समय बेहद कम रह गया है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख 15 सितंबर 2025 है। अब टैक्सपेयर्स के पास रिटर्न फाइल करने के लिए छह दिन का समय बचा है। जब  रिटर्न फाइल करने के लिए कम टाइम बचता है तो टैक्स पोर्टल पर सेशन टाइमआउट, वेरिफिकेशन एरर और डेटा मिस्टमैच जैसी गड़बड़ियां होने लगती है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर डेडलाइन नहीं बढ़ाई गई तो आखिरी दिनों में टैक्सपेयर्स की परेशानी बढ़ा सकती है।

पिछले साल पहले मिल गए थे फॉर्म

पिछले साल 2024 में ऐसे हालात नहीं थे। लास्ट ईयर 1 अप्रैल 2024 को ITR-1 से ITR-4 और ITR-6 मिल गए थे। इसके बाद ITR-5 को 31 मई और ITR-7 को 21 जून तक जारी कर दिया गया। यानी टैक्सपेयर्स के पास लगभग तीन महीने का समय था ताकि वे 31 जुलाई की डेडलाइन से पहले आराम से रिटर्न भर सकें।

इस साल क्यों है दिक्कत?

सब समाचार

+ और भी पढ़ें