Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले 26AS फॉर्म चेक कर लीजिए नहीं तो होगा नुकसान

Form 26AS: अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले TDS की रकम चेक नहीं करते हैं तो इस बात का पूरा चांस है कि अगर आपका TDS ज्यादा कट गया है तो वह पैसा वापस नहीं मिल पाएगा

अपडेटेड Jul 15, 2022 पर 1:04 AM
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इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है

Income Tax Return: जुलाई का महीना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का महीना है। इस बार अभी तक रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न खुद फाइल करते हैं तो आपको सबसे पहले Form 16 चेक करना चाहिए। इसमें यह चेक कर लीजिए कि TDS के तौर पर कटा हुआ पैसा फॉर्म 26AS में शामिल है या नहीं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए जरूरी डॉक्युमेंट्स में फॉर्म 26AS भी शामिल है।

फॉर्म 26AS में एक फाइनेंशियल ईयर में आपकी इनकम से काटे गए TDS अमांउट और उसे सरकार के पास जमा करने की जानकारी होती है। कंपनी काटे गए अमाउंट को आपके पैन नंबर के साथ सरकार के पास जमा करती है। फॉर्म 26AS में सैलरी के अलावा बैंक की तरफ से इंटरेस्ट इनकम पर काटे गए TDS और आपकी तरह से जमा एडवान्स टैक्स की जानकारी भी होती है।

जानिए TDS पर क्या है इनकम टैक्स के नियम


इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक, अगर आप 10 लाख रुपये से ज्यादा मूल्य की गाड़ी खरीदते हैं तो डीलर के लिए आपसे TCS (Tax Collected at Source) काटना जरूरी है। आप जो कुल अमाउंट चुकाते हैं उसका एक फीसदी TCS के रूप में कलेक्ट किया जाता है। इसके एवज में डीलर को आपको फॉर्म 27D जारी करेगा। आपसे लिए गए TCS अमाउंट की जानकारी भी Form 26AS में होती है।

फॉर्म 26AS में दी गई जानकारी सही नहीं है तो क्या करेंगे?

यह हो सकता है कि आपको जो TDS सर्टिफिकेट मिला है, उसमें दी गई जानकारी फॉर्म 26AS में दी गई जानकारी से मेल नहीं खाती हो। कई वजह से फॉर्म 26AS में दी गई जानकारियां गलत हो सकती हैं। गलत जानकारी में सुधार जरूरी है। सुधार की प्रकिया इस बात पर निर्भर करती है कि गलत जानकारी की वजह क्या है।

उदारहण के लिए आपकी कंपनी या बैंक ने आपके पैन नंबर के साथ सरकार के पास टैक्स जमा करने में गलती कर सकता है। ऐसा होने पर आपको टैक्स काटने वाली अपनी कंपनी या बैंक से संपर्क करना होगा। आपको कंपनी या बैंक से TDS रिटर्न को रिवाइज करने के लिए कहना होगा। दोबारा सही जानकारी के साथ टीडीएस रिटर्न फाइल करने पर आपके फॉर्म 26AS में सही जानकारी दिखने लगेगी।

जानिए क्या है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। आपको पिछले वित्त वर्ष (2021-22) का इनकम टैक्स रिटर्न इस तारीख तक फाइल करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर आपको जुर्माना देना होगा। इसलिए रिटर्न फाइल करने से पहले आपको अपने फॉर्म 26AS में दी गई जानकारी की जांच कर लेनी चाहिए। गलती होने पर आप रिटर्न फाइल करने से पहले उसे ठीक करा सकते हैं।

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