ITR Filing 2025: कब मिलेगा Form 16, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कब होगी शुरू?

ITR फाइलिंग 2025 जल्द शुरू होगी। सैलरीड टैक्सपेयर्स को 15 जून तक Form 16 मिलेगा। ITR की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 है। जल्दी फाइल करने पर रिफंड 7-20 दिन में मिल सकता है। डॉक्युमेंट्स तैयार रखें और डिटेल्स सही जांचें।

अपडेटेड Apr 28, 2025 पर 3:04 PM
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सैलरीड क्लास को ITR फाइलिंग के लिए Form 16 मिलने का इंतजार करना होगा।

 

ITR Filing 2025: देश के लाखों टैक्सपेयर्स असेसमेंट ईयर 2025-26 की शुरुआत के साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग की तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जल्द ही अपडेटेड ITR फॉर्म्स जारी करेगा। इससे ई-फाइलिंग प्रोसेस औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगा। हालांकि, सैलरीड क्लास को ITR फाइलिंग के लिए Form 16 मिलने का इंतजार करना होगा।

ITR फाइलिंग 2025 कब शुरू होगी?


ITR फाइलिंग की शुरुआत जल्द हो सकती है, जैसे ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) जरूरी फॉर्म्स रिलीज करेगा। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 (AY 2025-26) के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह के ITR फॉर्म्स जल्द उपलब्ध हो सकते हैं।

हालांकि, फाइलिंग पोर्टल भले ही अप्रैल या मई में खुल जाए, ज्यादातर सैलरीड लोग ITR फाइलिंग थोड़ी देर से शुरू करते हैं। आमतौर पर जब उन्हें उनका Form 16 मिल जाता है।

Form 16 कब मिलेगा?

Form 16 सैलरीड टैक्सपेयर्स के लिए बेहद जरूरी दस्तावेज होता है। इसमें आपकी सालभर की सैलरी और कटे हुए टैक्स (TDS) की डिटेल होती है। इनकम टैक्स नियमों के अनुसार, कंपनियों को 15 जून 2025 तक Form 16 देना अनिवार्य है।

इसीलिए, ज्यादातर सैलरीड लोग Form 16 मिलने के बाद ही ITR फाइलिंग शुरू करते हैं। उनकी ITR फाइलिंग अमूमन मई के आखिरी या जून में जोरों पर रहती है।

ITR फाइलिंग 2025 की जरूरी तारीखें

  • E-filing पोर्टल खुलने की संभावना: अप्रैल-मई 2025
  • Form 16 मिलने की आखिरी तारीख: 15 जून 2025
  • ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख (बिना ऑडिट केस के लिए): 31 जुलाई 2025

हालांकि, टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि टैक्सपेयर्स को आखिरी तारीख का इंतजार नहीं करना चाहिए। उन्हें समय से पहले ITR फाइल करना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की परेशानी या पेनल्टी से बचा जा सके। ऐसे में अगर फाइलिंग में कोई गलती हो जाती है, तो उसमें सुधार की गुंजाइश भी रहती है।

रिफंड कितनी जल्दी मिलेगा?

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल के साल में रिफंड प्रोसेसिंग की स्पीड काफी तेज कर दी है। अगर आपके TDS या एडवांस टैक्स में एक्स्ट्रा पैसे कट गए हैं, तो रिटर्न फाइल और वेरिफाई करने के बाद आमतौर पर 7 से 20 दिन के अंदर रिफंड मिल जाता है। बशर्ते कोई गलती या मिसमैच न हो।

जल्दी रिफंड पाने के लिए क्या करें?

  • रिटर्न वेरिफिकेशन जल्दी करें, जैसे आधार OTP के जरिए।
  • आपका बैंक अकाउंट PAN से लिंक और प्री-वैलिडेटेड होना चाहिए।
  • रिटर्न फाइल करने से पहले सभी डिटेल्स और कैलकुलेशन सही से चेक कर लें।
  • जिन टैक्सपेयर्स ने 31 जुलाई से पहले रिटर्न फाइल कर दिया, उन्हें रिफंड जल्दी मिलने की संभावना ज्यादा होती है।

ITR फाइलिंग को आसान बनाने के कुछ टिप्स

  1. अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्री-फिल्ड ITR फॉर्म्स देता है, लेकिन फाइनल सबमिशन से पहले सारी जानकारी दोबारा चेक करना जरूरी है।
  2. सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखें। जैसे कि Form 16, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट, डिविडेंड इनकम, टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स आदि।
  3. बैंक डिटेल्स अपडेट रखें। बैंक अकाउंट एक्टिव और PAN से लिंक रहना चाहिए ताकि रिफंड में कोई दिक्कत न हो।
  4. ITR जल्दी फाइल करें, ताकि आखिरी समय की टेक्निकल गड़बड़ियों और लेट रिफंड से बचा जा सके।

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Suneel Kumar

Suneel Kumar

First Published: Apr 28, 2025 3:04 PM

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