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आपने समय पर भरा था रिटर्न लेकिन अभी तक नहीं आया रिफंड? क्या देरी होने पर सरकार देगी रिफंड, जानिये नियम

Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख निकल चुकी है, लेकिन अभी भी कई टैक्सपेयर्स को उनका रिफंड नहीं मिला है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल हैअगर सरकार रिफंड देने में देरी करती है, तो क्या ब्याज भी देती है

MoneyControl Newsअपडेटेड Nov 11, 2025 पर 1:53 PM
आपने समय पर भरा था रिटर्न लेकिन अभी तक नहीं आया रिफंड? क्या देरी होने पर सरकार देगी रिफंड, जानिये नियम
Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख निकल चुकी है, लेकिन अभी भी कई टैक्सपेयर्स को उनका रिफंड नहीं मिला है।

Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख निकल चुकी है, लेकिन अभी भी कई टैक्सपेयर्स को उनका रिफंड नहीं मिला हैऐसे में सबसे बड़ा सवाल हैअगर सरकार रिफंड देने में देरी करती है, तो क्या ब्याज भी देती है? इसका जवाब है हां, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने रिटर्न कब भरा और देरी किस कारण हुई।

अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए समय पर यानी 16 सितंबर तक ITR फाइल किया था, तो सरकार आपको 1 अप्रैल से रिफंड मिलने तक ब्याज देगी। मतलब जितने दिन तक रिफंड नहीं मिला, उतने दिनों का ब्याज आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपने लेट फाइलिंग की है। यानी, तय समय के बाद रिटर्न भरा है, तो ब्याज रिटर्न फाइल करने की तारीख से गिना जाएगा, न कि 1 अप्रैल से। यानी जो लोग देर से रिटर्न फाइल करते हैं, उन्हें ब्याज का कुछ हिस्सा नहीं मिलेगा।

क्या कहते हैं नियम

इनकम टैक्स एक्ट की धारा 244A में यह साफ लिखा गया है कि अगर सरकार तय समय में रिफंड जारी नहीं करती, तो उसे टैक्सपेयर्स को ब्याज देना होगा।

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