इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की अंतिम तारीख नजदीक आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में कोई गलती न हो तो आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। रिटर्न फाइल करने से पहले आपके पास सभी जरूरी डॉक्युमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले फॉर्म 26एएस और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (एआईएस) डाउनलोड करना जरूरी है। सवाल है कि आईटीआर फाइलिंग के लिए ये दोनों डॉक्युमेंट्स क्यों जरूरी हैं?
एआईएस में कौन-कौन सी जानकारियां शामिल होती हैं?
Form 26AS को टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट कहा जा सकता है। इसमें प्रॉपर्टी की खरीद, ज्यादा वैल्यू के फाइनेंशियल इनवेस्टमेंट और TDS/TCS ट्रांजेक्शंस शामिल होते हैं। AIS में कई अतिरिक्त जानकारियां होती हैं। इसमें सेविंग्स अकाउंट्स से इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट अमाउंट, सिक्योरिटीज/अचल संपत्ति, फॉरेन रेमिटेंस आदि शामिल होते हैं। इन दोनों डॉक्युमेंट्स से ट्रांजेक्शन यह पता चलता है कि पूरे वित्त वर्ष के दौरान टैक्सपेयर्स के क्या-क्या ट्रांजेक्शंस हैं। अगर दोनों डॉक्युमेंट्स में कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है, जो उसका नहीं है तो इस गलती को ठीक कराया जा सकता है।
ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं AIS
स्टेप1: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफशियल वेबसाइट incometax.gov पर आपको लॉग-इन करना होगा। आप अपने आईडी और पासवर्ड से लॉग-इन करना होगा।
स्टेप2: मुख्य मेन्यू में 'एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट' पर क्लिक करना होगा।
स्टेप3: 'प्रोसिड' बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको AIS पोर्टल पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। फिर आपको व्यू ASI पर क्लिक करना होगा। उसके बाद AIS डाउनलोड हो जाएगा।
AIS में इन इंफॉर्मेशन पर गौर करें
आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के डेटा को ध्यान से देखना होगा। इसमें टीडीएस और टीसीएस की जानकारियां शामिल होंगी। आपको हर ट्रांजेक्शंस की बारीकी से जांच कर लेना चाहिए। अगर म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स या शेयरों को बेचने से आपको इनकम हुई है तो इसके बारे में ITR में बताना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। एआईएस में टैक्स रिफंड, सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट इनकम, विदेश से हुई इनकम और प्रॉपर्टी बेचने से हुई इनकम की जानकारी होती है।
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गलत जानकारी है तो ठीक करा सकते हैं
अगर आपको ऐसा लगता है कि AIS में कोई गलत जानकारी है तो उसे ठीक कराया जा सकता है। यह काम इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए हो सकता है। इसके लिए वेबसाइट पर जाने के बाद आपको 'Bulk Feedback' पर क्लिक करना होगा। उसके बाद शिकायत की वजह को सेलेक्ट करने के बाद शिकायत को सब्मिट करना होगा।