इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस महीने की शुरुआत में आईटीआर फॉर्म्स इश्यू कर दिए। इन फॉर्म्स में कुछ बदलाव किए गए हैं। सरकार ने यूनियन बजट 2024 में कैपिटल गेंस टैक्स के नियमों में बदलाव किए थे। इसके हिसाब सेआईटीआर फॉर्म्स में बदलाव करना जरूरी हो गया था। इसके अलावा भी फॉर्म्स में कुछ बदलाव किए गए हैं। हालांकि, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी आईटीआर फाइलिंग यूटिलिटीज रिलीज नहीं किए हैं। इसके अलावा नौकरी करने वाले लोगों को एंप्लॉयर्स (कंपनियों) की तरफ से फॉर्म 16 भी जारी नहीं किए गए हैं। इसके बावजूद टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइल करने के लिए अभी से डॉक्युमेंट्स जुटाने शुरू कर देने चाहिए।
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई
टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की अंतिम तारीख आम तौर पर 31 जुलाई होती है। लेकिन, टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइल करने के लिए अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करना चाहिए। उन्हें अभी से इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सबसे पहले उन्हें यह तय कर लेना चाहिए कि उनके लिए इनकम टैक्स की नई और पुरानी रीजीम में से कौन ज्यादा फायदेमंद है। दूसरा, यह भी पता कर लेना चाहिए कि उन्हें किसी आईटीआर फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। अगर, टैक्सपेयर को यह समझ में नहीं आ रहा तो वह टैक्स एक्सपर्ट की मदद ले सकता है। दरअसल, इनकम के स्रोत के हिसाब से अलग-अलग आटीआईर फॉर्म का इस्तेमाल होता है।
इनकम टैक्स रीजीम और फॉर्म को सेलेक्ट करने के बाद आपको डॉक्युमेंट्स जुटाने शुरू कर देने चाहिए। ये डॉक्युमेंट्स निम्नलिखित हैं:
-आधार और पैन (दोनों इंटरलिंक होने चाहिए)
-एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटटमेंट (AIS)
-फॉर्म 16 (एंप्लॉयर जारी करता है)
-पहले के सालों में फाइल किए गए रिटर्न
-सैलरी स्लिप (विदेश में होने वाली इनकम भी)
-रेंट एग्रीमेंट (एचआरए क्लेम करने के लिए)
-फॉरेन बैंक अकाउंट स्टेटमेंट (विदेश में इनकम है तो)
-विदेश में किए गए निवेश का ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट
-टैक्स डिडक्शन के लिए प्रूफ
टैक्स-सेविंग्स का प्रूफ भी देना होगा
टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस साल यूनियन बजट में सरकार ने सालाना 12 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री करने का ऐलान किया। लेकिन, यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह नियम इस वित्त वर्ष से लागू हुआ है। इसलिए इसका फायदा अगले वित वर्ष में रिटर्न फाइल कनरे में मिलेगा। 31 जुलाई से पहले टैक्सपेयर्स जो रिटर्न फाइल करेंगे वह वित्त वर्ष 2024-25 में हुई इनकम के लिए है। इसलिए अगर आप इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको टैक्स-सेविंग्स इनवेस्टमेंट का भी प्रूफ पेश करना होगा।
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फॉर्म 26एएस और AIS भी हैं जरूरी
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले फॉर्म 26एस और AIS को डाउनलोड करना जरूरी है। ये दोनों डॉक्युमेंट आप इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म 26एएस में आपकी इनकम, टीडीसी और टीसीएस की जानकारी होगी, जबकि एएआईएस में आपके हर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की जानकारी होगी। इससे रिटर्न फाइल करने में आपके लिए अपनी सभी इनकम के बारे में बताना आसान हो जाएगा। उदाहरण के लिए कई लोगों को डिविडेंड से इनकम होती है। लेकिन, उन्हें इनकम टैक्स रिटर्म में इसके बारे में बताना याद नहीं रहता है।