ITR Filing Last Date 2025: आम टैक्सपेयर्स के लिए राहत भरी खबर है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 यानी असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर अब 15 सितंबर 2025 कर दी गई है। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि ITR फॉर्म्स (ITR-1, 2, 3 और 4) के Excel यूजर्स के लिए यूटिलिटी फॉर्म देर से जारी किए गए थे। इसके अलावा सिस्टम अपग्रेड और नए रिपोर्टिंग नियमों के चलते भी देरी हुई। अब टैक्सपेयर्स को करीब 50 दिन का एक्स्ट्रा समय मिल गया है ताकि वे बिना किसी जल्दीबाजी के अपना ITR फाइल और वेरीफाई कर सकें। लेकिन क्या आईटीआर फाइल करने की तारीख आगे बढ़ सकती है।
किन फॉर्म्स की यूटिलिटी अब भी नहीं आई?
अब तक ITR-5, 6 और 7 फॉर्म्स की Excel यूटिलिटी जारी नहीं किए गए हैं। साथ ही ITR-3 की ऑनलाइन फाइलिंग के लिए JSON बेस्ड यूटिलिटी भी अभी उपलब्ध नहीं है। अभी यह फॉर्म केवल Excel फॉर्मेट में ही मौजूद है।
हालांकि, 15 सितंबर की नई डेडलाइन घोषित की जा चुकी है, लेकिन टैक्सपेयर्स में अब भी सवाल बना हुआ है कि क्या यह तारीख और आगे बढ़ सकती है? इस पर टैक्स एक्सपर्ट सुरेश सुराना का कहना है कि अभी तक CBDT यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन जिस तरह से कुछ फॉर्म्स के लिए यूटिलिटी अब भी जारी नहीं हुई है, उससे टैक्सपेयर्स के लिए फाइलिंग का समय कम हो सकता है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में जब भी तकनीकी दिक्कतें या देरी हुई है, CBDT ने डेडलाइन को आगे बढ़ाया है। इस बार भी ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा।
यह डेडलाइन उन सैलरीड कर्मचारियों और HUFs यानी हिंदू अविभाजित परिवारों के लिए बढ़ाई गई है जिनका अकाउंट ऑडिट के दायरे में नहीं आता। अब ये लोग बिना लेट फीस के 15 सितंबर 2025 तक अपना ITR फाइल कर सकते हैं।
अगर आपने अभी तक ITR फाइल नहीं किया है, तो अब आपके पास समय है। लेकिन आखिरी तारीख का इंतजार करने से बेहतर है कि जल्द से जल्द रिटर्न फाइल कर लें। ताकि किसी तकनीकी दिक्कत या पेनाल्टी से बचा जा सके।